आज दिनांक 08.02.2022 को जामताड़ा SGSY हॉल में बालिकाओं और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से सम्बंधित कानूनों को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री फैज अक अहमद मुमताज(भा.प्र.से.), ITDA निदेशक श्री अभिषेक श्रीवास्तव, डीआरडीए डायरेक्टर श्री जावेद अनवर इदरीसी, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री अभय कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती सविता कुमारी सहित अन्य के द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354 एवम 2013 के बाद इसमें किये गए कानूनी संशोधन जैसे 354 A, B,C,और D के बारे में सचिव ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार जामताड़ा श्री विश्वनाथ उरांव द्वारा विस्तार से बताई गई।*
साथ ही दहेज उन्मूलन, घरेलू हिंसा,संपत्ति का अधिकार, महिलाओं और बालिकाओं के हित, शिक्षा, शसक्तीकरण करने संबंधी सभी योजनाओं की भी चर्चा जागरूकता कार्यक्रम में दी गई। स्त्री की लज़्ज़ा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कानूनन दंडनीय है। साथ ही सभी कानूनी सज़ा /दंड की भी चर्चा की गई।
उपरोक्त के अलावे क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी श्री दीपक राम, ज़िला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्रीमती अंजु पोद्दार,सभी थाना प्रभारी,न्यायिक पदाधिकारी, महिला शिक्षिकायें, सभी पारा लीगल वालंटियर, विभिन्न प्रखंड की महिला पर्यवेक्षिका, सेविकाएँ सहित अन्य उपस्थित हुई।