जयपुर. राजस्थान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए गहलोत सरकार पूरी तरह से एक्शन के मोड़ पर है. आज 26 अप्रैल सुबह 5 बजे से निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर भी रोक लग गई है. सुबह 5 बजे से निजी यात्री वाहन (बसों को छोड़कर) के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक लगाई गई है.
निजी वाहनों को केवल इमरजेंसी या अत्यावश्यक सेवाओं के लिए ही ड्राइवर के साथ 50 प्रतिशत बैठक क्षमता तक ही अनुमति होगी. राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहत घातक बनती जा रही है. इसका प्रसार रोकने के लिए राजस्थान गृह विभाग ने 23 अप्रैल को नई गाइडलाइन जारी की थी. वह आज यानी 26 अप्रैल सुबह 5 बजे से प्रभावी हो गई है.