- मनरेगा मजदूर चांद मुनि मुंडारी को मजदूरी का 73000 भुगतान नहीं करने का मामला
- बीडीओ की चलंत संपत्तियों को भी जब्त कर नीलाम करने का आदेश
राष्ट्र संवाद संवाददाता
सरायकेला : मनरेगा मजदूर चांद मुनि मुंडारी को मजदूरी का 73000 भुगतान नहीं करने के मामले में सरायकेला सिविल जज आशीष अग्रवाल की अदालत ने सरायकेला बीडीओ कार्यालय को सील कर उनके चलंत संपत्तियों को जप्त कर नीलम करने का आदेश जारी किया है. उक्त आदेश के आलोक में मंगलवार को न्याय नाजीर गोविंद कुमार के साथ पहुंचे न्यायालय कर्मियों ने बीडीओ कार्यालय को सील करते हुए वहां मौजूद सभी चल संपत्तियों को जप्त कर लिया है. इसमें बीडीओ की सरकारी गाड़ी संख्या JH22C- 3793 के अलावा कार्यालय के अलमारी, टेबल- कुर्सी, फ्रिज, एसी, पंखे सहित सभी प्रकार के चल संपत्ति शामिल हैं. बताया जा रहा है कि यह मामला 2005- 06 का है. पीड़ित मजदूर ने बकाया मजदूरी के भुगतान को लेकर कोर्ट का शरण किया था. कोर्ट में इसको लेकर वाद संख्या 5/ 2024 दर्ज किया था.