जामताड़ा एसपी की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित, दिए गए आवश्यक निर्देश
राष्ट्र संवाद सं
जामताड़ा: पुलिस अधीक्षक जामताड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 13 मई 2025 को मासिक अपराध गोष्ठी सह समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जामताड़ा जिला के सभी थाना प्रभारी, प्रभाग निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (नाला/जामताड़ा), पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) सहित सभी शाखा के प्रभारी सम्मिलित हुए। बैठक में फरवरी 2025 माह के दौरान विधि-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों के निष्पादन समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा उपरांत पुलिस पदाधिकारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए: 1. जिला में पूर्व से लंबित कांडों का त्वरित अनुसंधान कर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। 2. साइबर अपराध से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन किया जाए। 3. थाना/ओपी में लंबित सभी कांडों की विस्तृत समीक्षा कर प्रत्येक सप्ताह समीक्षा प्रतिवेदन समर्पित किया जाए। 4. प्रविवेदित कांडों में समय पर प्रेषण प्रतिवेदन निर्गत करने के निर्देश दिए गए। 5. अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार लाकर अपराधियों को न्यायालय से सजा दिलाने की दिशा में कार्य किया जाए। 6. महिला उत्पीड़न/पॉक्सो से संबंधित कांडों में 50 दिनों के भीतर अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र समर्पित किया जाए। 7. कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत डायन-बिसाही, महिला उत्पीड़न एवं साइबर जागरूकता से संबंधित गतिविधियां चलाई जाएं। 8. सभी थाना प्रभारी अपने सीमावर्ती अंतरराज्यीय/अंतरजिला थाना प्रभारियों के साथ समन्वय स्थापित कर अपराधियों की सूचना का आदान-प्रदान कर आवश्यक कार्रवाई करें। 9. जिला अंतर्गत वाहन चोरी गिरोह का उद्भेदन कर वाहन चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाए। 10. क्षेत्र में अपराधियों पर निगरानी एवं आमजन में सुरक्षा की भावना जागरूक करने हेतु व्यावसायिक स्थलों पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएं। 11. अवैध कोयला, बालू एवं पत्थर खनन/परिवहन पर छापेमारी कर कड़ा अंकुश लगाया जाए। 12. अवैध शराब एवं मादक पदार्थों के निर्माण, भंडारण एवं परिवहन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। 13. सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु सघन वाहन जांच अभियान चलाकर ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एम.वी. एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने साफ शब्दों में कहा कि अपराध नियंत्रण व न्याय दिलाने की दिशा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।