रामनवमी पर्व के अवसर पर जिले में विधि व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त आदेश जारी
राष्ट्र संवाद सं
रामनवमी पर्व 2025 के अवसर पर जिले में विधि व्यवस्था संधारण को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा डॉ ऐहतेशाम वकारिब (भा०पु०से०) के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया। जारी आदेश के अनुसार कहा गया है कि रामनवमी पर्व 2025 दिनांक 06.04.2025 को मनाये जाने की सूचना है। इस अवसर पर मुहल्ले, गाँवों में विभिन्न अखाड़ों के जुलूस एवं महावीरी झण्डा के साथ लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होतें हैं तथा लाठी, भाला, तलवार आदि हथियारों से लैस होकर इन अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए एवं खेलते हुए जुलूस में भाग लेतें हैं। जुलूस में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बच्चे एवं स्त्री-पुरुष तमाशाई के रूप में भी शामिल होतें हैं।
_*संवेदनशील मार्गों पर रखें विशेष निगरानी*_
प्रायः ऐसा देखा गया है कि जुलूस को प्रतिबंधित मार्ग से निकालने या जुलूस के निर्धारित पारंपरिक मार्ग में परिवर्तन अल्पसंख्यक समुदाय के बस्ती, मस्जिद, ईमामबाड़ा ईदगाह आदि के सामने से गुजरने, जुलूस में भड़काऊ गाना बजाने तथा असमाजिक तत्वों द्वारा की गई छोटी-मोटी हरकतों या जानबुझ कर की गई अप्रिय कार्यों के कारण कभी-कभी साम्प्रदायिक सौहार्द, लोक-अश्वस्या तथा शांति-व्यवस्था भंग हो जाती है। अतः जुलूस मार्ग के अगल-बगल स्थित मस्जिद, ईदगाह, ईमामबाड़ा, कब्रिस्तान अथवा पूर्व से विवादग्रस्त मार्गो पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।
_*सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश*_
इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी किसी विशेष सम्प्रदाय / धर्म। जाति की भावनाओं को आहत पहुंचानें वाली टिप्पणियाँ करतें हैं और नफरत फैलातें हैं, अतः इनपर प्रचारित प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीरों एवं संवादों पर विशेष निगरानी रखने की भी आवश्यकता है।
_*जुलूस/अखाड़ा शांतिपूर्ण निकले*_
विभिन्न अखाड़ा जुलूस द्वारा आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा के कारण या जुलूस के लौटने के दौरान भी तनाव विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल इसकी सतत् निगरानी करेंगे रखते हुए जुलूस को आगे बढ़ाना सुनिश्चित करेंगे एवं जुलूस में शामिल व्यक्तियों द्वारा टोपी या कपड़े से अपना चेहरा न छुपाया जाय इस पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। जुलूस के दौरान जुलूस ऐसे मार्ग से न गुजरे जहाँ पर साम्प्रदायिक विवाद उत्पन्न होने की रंच मात्र भी संभावना हो। जुलूस अनुज्ञप्ति के अनुसार पूर्व से निर्धारित मार्ग से ही जाए और भ्रमण कर उसी मार्ग से वापस लौटे। अतिविशिष्ट संकटकालीन परिस्थिति को छोड़कर पूर्व से निर्धारित निर्दिष्ट जुलूस के मार्ग में परिवर्तन बिना विचार-विमर्श के न किया जाय। जुलूस के साथ उस क्षेत्र के शाांति समिति के सदस्यों को भी साथ-साथ चलने का निर्देश देंगे।
_*दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की हुई है प्रतिनियुक्ति*_
रामनवमी के अवसर पर जामताड़ा जिले में रामनवमी का जुलूस प्रायः जिले के सभी थाना क्षेत्र में धूमधाम से निकाला जाता है। उक्त अवसर पर जिले के जामताड़ा, मिहिजाम, नारायणपुर, करमाटांड, नाला आदि थाना क्षेत्रों पूर्व में कतिपय घटित घटनाओं के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संचारण हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा/ संबंधित थाना से प्राप्त प्रस्ताव को आवश्यकतानुसार दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल दिनांक 05.04.2025 के पूर्वाह्न 10.00 बजे से ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्वतः उपलब्ध हो जायेंगे एवं दिनांक 07.04.2025 के पूर्वा० 10.00 बजे तक बने रहेंगे साथ ही करमाटांड़ एवं कुण्डहित थाना क्षेत्र में दिनांक 07.04.2025 को भी रामनवमी का जुलूस निकाले जाने की सूचना है, उक्त परिप्रेक्ष्य में उक्त थाना क्षेत्र की प्रतिनियुक्तियाँ दिनांक-08.04.2025 के पूर्वा0 10.00 बजे तक रहेगी तया स्थिति सामान्य होने पर ही अपना स्थान छोड़ेंगे अन्यथा यथावत वे प्रतिनियुक्त रहेंगे एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अपने विवेक से अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
शांति व्यवस्था बनाये रखने एवं साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने की पूरी जिम्मेवारी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी। इसके अलावा जहां शांति-व्यवस्था भंग होने की आशंका हो, वहाँ पर ससमय बी०एन०एस०एस० की धारा 163/126 के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
_*आपत्तिजनक गानों के बजाने पर रोक*_
वहीं डी० जे०/ लाउडस्पीकर में भड़काउ सी०डी०/ आपत्तिजनक गाने न बजे तथा ध्वनि तीव्रता निर्धारित मापदण्ड से अधिक न हो अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा इसे सुनिश्चित करेंगे एवं इस बात का BNSS की धारा-168 के तहत वैधानिक कार्रवाई की सूचना देते हुए Undertaking (विहित प्रपत्र में) डी० जे० मशीन देनेवालों से लेंगे कि वे कोई आपत्तिजनक, उत्तेजक या किसी की धार्मिक भावना को आहत करने वाला सी०डी०/ चिप मेमोरी कार्ड आदि न तो उपलब्ध करायेंगे और न उपयोग करेंगे।
_*मांस मछली की दुकानें रहेगी बंद*_
रामनवमी के अवसर पर उत्पाद अधीक्षक, जामताड़ा ‘झारखण्ड गजट’ उत्पाद एवं मद्य निषेद्य विभाग की अधिसूचना के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अवैध शराब एवं अन्य मादक पदार्थ झुग्गी-झोपड़ियों में भी बेची जाती है इस पर भी सतत् निगरानी रखेंगे एवं छापामारी करते हुए विधिपूर्वक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सभी अवैध बूचड़खानों को अविलम्ब बंद कराते हुए उक्त अवसर पर जिले के सभी माँस मछली की दुकानें भी बंद रहेगी अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा एवं संबंधित पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र को आवश्यकतानुसार हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, सुरक्षा उपकरण एवं सभी दंगा रोधी उपकरण के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
_*थाना प्रभारी अपने चलंत वाहनों में रखेंगे वीडियोग्राफी की व्यवस्था*_
इसके अलावा सभी थाना प्रभारी अपने चलन्त वाहनों में भी विडियोग्राफी की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही पी०ए० सिस्टम भी रखेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जुलुस गुजरने वाले रास्ते क्लियर हो एवं जुलूस के मार्ग में पड़ने वाले मस्जिद/कब्रिस्तान मदरसों के पास जुलूस को रुकने नहीं देंगे तथा इसे आगे की ओर ययाशीघ्र बढ़ना सुनिश्चित करेंगे एवं जुलुस की पूर्ण विडियो रिकॉर्डिंग भी व्यवस्था किया जाय। हिन्दू पूजा-स्थलों/ पंडालों के इर्द-गिर्द वाचर की प्रतिनियुक्ति की जाय विद्वेष फैलानेवाले तत्वों पर निगरानी रखें और अपने वरीय पदाधिकारियों को अवलिम्ब सूचित करें।
_*सभी प्रखंडों में एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश*_
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त अवसर पर दिनांक 05.04.2025 से 08.04.2025 तक जिला नियंत्रण कक्ष जामताड़ा एवं सभी प्रखण्ड मुख्यालय में एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा सदर अस्पताल एवं सभी प्रखण्डों के स्वास्थ्य केन्द्रों/ अस्पतालों में प्रतिनियुक्त चिकित्सकों को तैयारी हालत में रहने का निर्देश देंगे। साथ ही सभी जुलुस के दौरान जुलुस में भी एम्बुलेंस के साथ सभी आवश्यक औषधियों एवं मेडिकल टीम के साथ चलन्त चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
_*कमजोर बिजली तारों का जांच करने एवं समुचित कार्रवाई का निर्देश*_
विद्युत कार्यपालक अभियंता, जामताड़ा को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त अवसर पर जुलुस मार्ग एवं पण्डाल में आने वाले विद्युत तारों की जाँच कराते हुए उसे ससमय ठीक कराना सुनिश्चित करेंगे यदि जुलसू के रास्ते में कमजोर या कम ऊँचाई पर बिजली के तार हैं तो उन्हें अविलम्ब हटाया जाय या फिर उन पर Fluorescent tape / रंगीन कपड़ा या Reflector इत्यादि लगा दिया जाय, ताकि उस पर आसानी से नजर पड़े और बिजली से संबंधित किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। साथ ही कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, जामताड़ा एवं नगर परिषद मिहिजाम उक्त अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत में आने वाले जुलूस के मार्गो की साफ-सफाई एवं जुलूस के साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी, जामताड़ा भी अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत सदृश्य कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
_*विडियो कैमरा ड्रोन सर्विलॉन्स कैमरा सी०सी०टी०वी० की व्यवस्था*_
जिला नजारत उप समाहर्ता, जामताड़ा उक्त अवसर पर आवश्यकतानुसार वर्णित स्थलों पर विडियो कैमरा /ड्रोन सर्विलॉन्स कैमरा / सी०सी०टी०वी० की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
*_अग्निशमन व्यवस्था सुदृढ़ रखने का निर्देश_*
प्रभारी अग्निशमन सेवा, जामताड़ा को निर्देश दिया गया है कि फूल टंकी पानी के साथ एक अग्निशमन वाहन मिहिजाम वाना में एवं एक अग्निशमन वाहन को जिला मुख्यालय जामताड़ा में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
_*जिला नियंत्रण कक्ष रहेगा सक्रिय*_
जिला में पूर्व से जिला नियंत्रण कक्ष (24×7) कार्यरत है, जिसका दूरभाष संख्या 06433-222244 है।
_*04 क्यूआरटी टीमें की गई है गठित*_
रामनवमी पर्व 2025 के अवसर पर अति संवेदनशील संवेदनशील जुलूस मार्गों में विधि-व्यवस्था एवं शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला नियंत्रण कक्ष के अतिरिक्त कुल 04 क्यू०आर०टी० टीम क्रमशः मिहिजाम, नारायणपुर, करमाटांड़ थाना एवं नाला अनुमंडल क्षेत्र हेतु गठन किया गया है। जिसे उनके कर्तव्य को समझा दिया गया है एवं
परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र जामताड़ा उपरोक्त गठित चारो क्यू०आर०टी० के लिए प्रत्येक क्यू०आर०टी० के सशस्त्र बल एवं लाठी बल के साथ आवश्यकता अनुसार दंगा निरोधी उपकरण, छोटी वाहन, मोटरसाईकिल, फर्स्ट एड बॉक्स आदि की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
_*यातायात व्यवस्था को लेकर भी दिए गए हैं निर्देश*_
दिनांक 06.04.2025 के अप० 12.00 बजे से जुलूस समाप्ति तक बेवा बायपास, साइडिंग मोड़, पोसोई मोड़, कांगोई एवं बौदमा, सतसाल एवं पबिया से व्यवसायिक भारी वाहनों का प्रवेश जुलूस की समाप्ति तक वर्जित रहेगा। इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं दिनांक 05 से 08.04.2025 तक प्रतिदिन संध्या 4 बजे खैरियत प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है।
_*जिले के महत्वपूर्ण दूरभाष संख्या*_
▪️उपायुक्त जामताड़ा – 9431130960 (मोबाईल संख्या), 06433 – 222435 (कार्यालय दूरभाष)
▪️पुलिस अधीक्षक – 9431130811 (मोबाईल संख्या), 06433 – 222021 (कार्यालय दूरभाष)
▪️ पीडी आईटीडीए, जामताड़ा – 7050104206
▪️ अपर समाहर्ता जामताड़ा – 9905940373
▪️अनुमंडल पदाधिकारी, जामताड़ा – 9693741777 (मोबाईल), 06433-222245 (कार्यालय दूरभाष)
▪️पुलिस उपाधीक्षक (मु०) – 9470591046, 9661816050
▪️अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जामताड़ा – 9470591035, 9572145778
▪️अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नाला – 9470963390, 9304829320