मनरेगा अधिनियम के तहत बीडीओ ने मुखिया ,कनीय अभियंता, पंचयात सचिव एवं रोजगार सेवक को लगाया जुर्माना
रानीश्वर
राष्ट्र संवाद संवाददाता
शुभेंदु भट्टाचार्य की रिपोर्ट
प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार सिन्हा ने मनरेगा के तहत कूप निर्माण के बिना कार्य के निकासी कर लेने को लेकर बृंदाबनी पंचयात के मुखिया किरण कुमारी, पंचयात सचिव अमित कुमार ,रोजगार सेवक नरेश एवं कनीय अभियंता को दो-दो हजार के दर से जुर्माना लगाया हैं ।साथ ही बीडीओ ने गुरुवार कूप निर्माण स्थल के साथ पंचयात में चल रहे निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र एवं 15 वित्त आयोग के तहत पंचयात समिति मद से निर्माणाधीन पीसीसी पथ का निरीक्षण किया हैं ।प्रखंड विकास पदाधिकारी ने दस दिन पूर्व बृंदाबनी पंचयात के विकास कार्य के प्रगति का निरीक्षण किया था । निरीक्षण में लाभुक जागेन मरांडी एवं होपन सोरेन का बिरसा सिंचाई कूप निर्माण कार्य का निकासी करने के बाद भी कार्य शुरू नहीं करने की जानकारी मिला था ।बीडीओ ने मामले को गंभीरता से लेकर मुखिया किरण देवी ,पंचयात सचिव अमित कुमार ,रोजगार सेवक नरेश मुर्मू एवं संबंधित पंचयात के कनीय अभियंता को स्पस्टीकरण मांगा था । उन सभी ने स्पस्टीकरण के उत्तर में लिखित जानकारी दिया हैं कि निर्माण स्थल के जमीन बिबाद को लेकर कार्य प्रारंभ नहीं हुई थी । बर्तमान में कार्य पूर्ण कर दिया हैं । जिसको लेकर बीडीओ ने गुरुवार को पुनः योजना स्थल का निरीक्षण किया है । कार्य स्थल पर बीडीओ के अनुसार निकासी की गयी राशि की कार्य हो गया हैं ।साथ ही निर्माण स्थल पर सूचना पट लगा पाया गया हैं ।उक्त दोनों योजना के बिना कार्य के राशि की निकासी कर लेने को लेकर मुखिया ,पंचयात सचिव, रोजगार सेवक एवं कनीय अभियंता को दो दो हजार के दर से आठ हजार रुपये जुर्माना किया गया हैं ।