उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी, जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की आहूत बैठक संपन्न
आज दिनांक 20.02.2025 को उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी, जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) की अध्यक्षता में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में विगत बैठक में दिए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की गई। वहीं बैठक के क्रम में उपायुक्त ने सदस्यों से कहा कि वे कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। साथ ही कहा सरकार की हिदायतों के अनुसार प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है। इसमें अगर किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पीएनडीटी एक्ट के तहत कोई भी चिकित्सक लिंग जांच नहीं कर सकता। उन्होंने बैठक में संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर अल्ट्रासाउंड केंद्रों को निरीक्षण करने के निर्देश दिया गया।
इसके अलावा बैठक में पूर्व से ही पंजीकृत संस्थान बायोपैथ लैब, नारायणपुर द्वारा समर्पित आवेदन में नए मशीन के क्रय हेतु मांगी गई थी अनुमति मिलने के उपरांत संबंधित संस्थान के द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीन का क्रय अबतक नहीं किया गया हैं। जिसपर समिति द्वारा विचार विमर्श कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
उपायुक्त द्वारा पीसी & पीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकरण हेतु प्राप्त शुल्क से आवश्यक आधारित आइसी कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
_*इस मौके पर*_ सिविल सर्जन डॉ आनंद मोहन सोरेन, डॉ डी सी मुंशी, डॉ आलोक विश्वकर्मा, डॉ निलेश सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे।