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    Home » वैसे मतदाता जो फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक) मतदान करने हेतु प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, वैसे मतदाता के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा
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    वैसे मतदाता जो फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक) मतदान करने हेतु प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, वैसे मतदाता के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा

    Nijam KhanBy Nijam KhanNovember 6, 2024No Comments2 Mins Read
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    जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) ने जानकारी देते बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा वैसे मतदाता जो फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक) मतदान करने हेतु प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, वैसे मतदाता के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, जो इस प्रकार है है :-*

    1. आधार कार्ड

    2. मनरेगा/जॉब कार्ड

    3. बैंकों/डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पासबुक

    4. श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्ड

    5. ड्राइविंग लाइसेंस

    6. पेन कार्ड

    7. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड

    8. भारतीय पासपोर्ट

    9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

    10. केंद्र/राज्य/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र

    11. सांसदों/ विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र

    12. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआई) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

    वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के संबंध में लेखन अशुद्धि वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज किया जायेगा बशर्ते कि निर्वाचक की पहचान फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है जो किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे (EMC) भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रवासी मतदाताओं को जो अपने पासपोर्ट में विवरणी के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत है, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

    इसके अलावा बताया गया कि मतदान दिवस के पूर्व बी०एल०ओ० द्वारा वितरित की जानेवाली मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip) मतदान के लिए स्टैंड अलोन पहचान (केवल मतदाता सूचना पर्ची, पहचान पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा) दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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