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    Home » बार काउंसिल सदस्यता शुल्क दर पर निर्देश जारी करे: कुलविंदर
    Breaking News जमशेदपुर झारखंड

    बार काउंसिल सदस्यता शुल्क दर पर निर्देश जारी करे: कुलविंदर

    Nijam KhanBy Nijam KhanOctober 25, 2024No Comments2 Mins Read
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    बार काउंसिल सदस्यता शुल्क दर पर निर्देश जारी करे: कुलविंदर

    राष्ट्र संवाद संवाददाता
    जमशेदपुर। जमशेदपुर बिहार एसोसिएशन के सदस्य अधिवक्ता कुलविंदर सिंह ने झारखंड राज्य बार काउंसिल से जिला बार एसोसिएशन के सदस्यता शुल्क दर नए सिरे से निर्धारित करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।
    कुलविंदर सिंह ने झारखंड राज्य बार काउंसिल के चेयरमैन अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण एवं वाइस चेयरमैन अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ल एवम काउंसिल के सदस्यों की सराहना करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं बार काउंसिल आफ इंडिया के निर्देश पर एनरोलमेंट दर में भारी कमी की है। एनरोलमेंट लेने वाले नए सदस्यों को आर्थिक रूप से बड़ी राहत प्रदान की गई है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
    लेकिन राज्य के सभी जिला बार एसोसिएशन में सदस्यता शुल्क की अभी भी पुरानी दर ली जा रही है। यहां भी नए अधिवक्ताओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राहत देने की जरूरत है। बार एसोसिएशन के पदधारी बार काउंसिल के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में झारखंड राज्य बार काउंसिल को राज्य के सभी एसोसियेशन को सदस्यता शुल्क की नई एवं उचित दर निर्धारित करने का निर्देश जारी करना चाहिए।
    पुरानी दर के कारण ऊहा पोह की स्थिति बनी हुई है और सदस्यता लेने वाले नए अधिवक्ता निर्देश के इंतजार में हैं।

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