जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा स्कूल बसों का जांच किया गया
राष्ट्र संवाद संवाददाता
दुमका: जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा दिनांक-16-08-2024 को स्कूल बसों का जांच किया गया, जिसमें 4 बस एवं 12 छोटी वाहन मे 95500/- दंड शुल्क वसूल किया गया।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसा देखा जा रहा है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्कूल बसों के लिए निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। स्कूल बसों/वाहनों में निश्चित सीट से अधिक बच्चों का आवागमन कराने तथा विद्यालय प्रबंधन द्वारा शहरों के यातायात की स्थिति समझे बिना स्कूल बस ड्राइवर को आने जाने हेतु अपेक्षाकृत कम समय दिए जाने के चलते सड़क दुर्घटना के कारण बन रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रोड सेफ्टी पर गठित समिति की अनुशंसा के आलोक में रोड सेफ्टी को बढ़ावा देने में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के विद्यालय एवं सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य बोर्डों से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं बसों में सुरक्षा मानकों के अनुरूप संचालन, बस की ओवरलोडिंग तथा कम उम्र के विद्यार्थियों द्वारा बिना वाहन अनुज्ञप्ति के ही वाहन संचालित करते हुए विद्यालय आना-जाना अथवा निजी प्रयोजन में वाहन प्रयोग नहीं करने पर जागरूक करने एवं मोटरयान अधिनियम 1988 के विभिन्न धाराओं का तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने को लेकर नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है।