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    Home » छोटे, बड़े व्यापारिक संगठन, उद्योग, कंपनियां नए न्यूनतम मजदूरी कानून का पालन करें: डॉ अजय कुमार
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    छोटे, बड़े व्यापारिक संगठन, उद्योग, कंपनियां नए न्यूनतम मजदूरी कानून का पालन करें: डॉ अजय कुमार

    Nijam KhanBy Nijam KhanJune 30, 2024No Comments1 Min Read
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    छोटे, बड़े व्यापारिक संगठन, उद्योग, कंपनियां नए न्यूनतम मजदूरी कानून का पालन करें: डॉ अजय कुमार

    पूर्व सांसद डॉ अजय कुमार ने संवाददाता सम्मेलन कर न्यूनतम मजदूरी का विषय उठाया, जिसे झारखंड सरकार ने इस साल मार्च में लागू किया है।

    डॉ. अजय ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुई श्रमिको की न्यूनतम मजदूरी में बढोतरी संबंधी अधिसूचना 11 मार्च 2024 (न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी अधिनियम 2024) को जारी करने के साथ ही प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया था।

    डॉ. अजय ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री चंपई जी से बात की है कि इस पर नजर रखी जानी चाहिए कि छोटे और बड़े व्यापारिक संगठन, उद्योग, कंपनियाँ इस नए न्यूनतम वेतन कानून का पालन करें और जो नए न्यूनतम वेतन कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे तुरंत हमारे मजदूरों को नए न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी देना शुरू करें।

    उन्होंने कहा कि अगर हमारे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है तो ऐसे में मजदूर अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं।

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