अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची एवं उपायुक्त, जामताड़ा के संयुक्त आदेश द्वारा प्राप्त सूचनानुसार वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा, 2024 को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों की 100 मीटर की परिधि में दिनांक 6 से 26 फरवरी 2024 तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू*
सभी परीक्षा केन्द्रों के परिसर में विधि व्यवस्था कायम रखने अनुमंडल दंडाधिकारी श्री अनंत कुमार ने जारी किया निषेधाज्ञा आदेश
अध्यक्ष, झारखण्ड अधिविद्य परिषद, राँची एवं उपायुक्त, जामताड़ा के संयुक्त आदेश द्वारा प्राप्त सूचनानुसार वार्षिक माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा दिनांक 06.02.2024 से 26.02.2024 तक प्रथम पाली (पूर्वाह्न 09:45 बजे से 01:00 बजे अपराह्न तक) में तथा इन्टरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) 2024 की सैद्धांतिक परीक्षा दिनांक 06.02.2024 से 26.02.2024 तक द्वितीय पाली (अप० 02:00 बजे से 05:15 बजे अप० तक) में संचालित होगी। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2024 तथा इन्टरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा, 2024 के संचालन हेतु जामताड़ा जिले में क्रमशः 25 एवं 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
उक्त परीक्षा के अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह एवं परीक्षा में कदाचार फैलाकर विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किए जाने की आशंका को देखते हुए *सभी परीक्षा केन्द्रों के परिसर में विधि व्यवस्था कायम रखने हेतु श्री अनन्त कुमार, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, जामताड़ा* ने स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होकर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2024 उपरोक्त सभी परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत दिनांक 06.02.2024 से दिनांक 26.02.2024, परीक्षा समाप्ति तक रविवारीय, सार्वजनिक अवकाश एवं जिस तिथि को परीक्षा आयोजित न हो उक्त तिथि को छोड़कर परीक्षा आयोजित होने वाले सभी तिथियों को परीक्षा संचालन अवधि तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया गया।
*जारी निषेधाज्ञा के अनुसार*
1. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें और न ही नाजायज मजमा लगायेगें।
2. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला-गड़ा सातथा तीर-कमान किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगें।
3. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार का जेरॉक्स दुकान, खाने-पीने की दुकान, ठेला आदि लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।
4. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक लगाई गई है।
5. परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी प्रकार की रैली, समारोह, प्रदर्शन आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
यह निषेधाज्ञा परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस कर्मियों / विद्यालय / महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, बारात पार्टी के सदस्यों, प्रक्रिया के नियम को क्षांत किया गया है।
जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।