उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति की बैठक पर पढ़ें रिपोर्ट…..
आज दिनांक 14.02.2023 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सह निगरानी समिति की बैठक कार्यालय प्रकोष्ठ में आहूत किया गया।
बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए जामताड़ा श्री अनिलसन लकड़ा द्वारा समिति के समक्ष चार्जशीट समर्पित के उपरांत वादी/वादिनी को प्रथम किस्त का मुआवजा निर्धारण हेतु तत्संबंधी प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति द्वारा अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित मुआवजे के प्रथम किस्त भुगतान हेतु विचार विमर्श किया गया।
1. वादी/पीड़िता का नाम
सोनिया देवी,
पति – सबनम तुरी,
सा0- एकतारा खास, टोला – लालकी,
थाना- नारायणपुर,
जिला-जामताड़ा,
धारा – 452/341/323/504/34 भा0 द0 वि0 एवं 3(i)(r)(s)अ0 जा0/अ0 ज0 जा0 अत्याचार (निवारण) अधिनियम,1989(संशोधन 2015) के तहत नियमानुसार प्रथम किश्त पच्चीस हजार रुपए का भुगतान की स्वीकृति समिति द्वारा दिया गया।
प्रतिवादी – 1. बादल भंडारी,2.किशन भंडारी,3.कार्तिक भंडारी,4.उत्तम भंडारी,5.अजय भंडारी,6.बबिता देवी,7. पारवती देवी, 8.पूर्णिया देवी, 9. टुनकी देवी,10.कविता देवी सभी सा० एकतारा खास टोला, थाना नारायणपुर।
एस. सी./एस. टी. थाना कांड स. 01/2023, दिनांक 11/01/2023
2. सहदेव टुडू,
पिता – अमीन टुडू,
सा0- आंबाडीहा,
थाना- देवडांढ,
जिला-गोड्डा, वर्तमान कनीय अभियंता, एन आर ई पी, प्रखण्ड नाला, जिला जामताड़ा
धारा – 385/388/389/413/504/506 भा0 द0 वि0 एवं 3(i)(p)(q) (r)(s)अ0 जा0/अ0 ज0 जा0 अत्याचार (निवारण) अधिनियम,1989 के तहत नियमानुसार प्रथम किश्त पच्चीस हजार रुपए का भुगतान की स्वीकृति समिति द्वारा दिया गया।
प्रतिवादी – जयंतो बनर्जी, थाना – नाला, जिला – जामताड़ा
एस सी/ एस टी थाना कांड संख्या -07/2023, दिनांक – 19/01/2023
3. मीना किस्कू,
पति – चेतन मरांडी,
सा0- केंदुवाटांड,
थाना- फतेहपुर,
जिला-जामताड़ा
धारा – 147/457/380/504 भा0 द0 वि0 एवं 3 अ0 जा0/अ0 ज0 जा0 अत्याचार (निवारण) अधिनियम,1989 के तहत नियमानुसार प्रथम किश्त पच्चीस हजार रुपए का भुगतान की स्वीकृति समिति द्वारा दिया गया।
प्रतिवादी – 1. शंकर मंडल, 2. कृष्णा मंडल उर्फ लालटू, 3. सुजीत मंडल, 4. श्रीमति द्रोपदी, 5. श्रीमति कुशुम माला मंडल, 6. श्रीमति देवी मंडल, 7. कोशल्या देवी सा. केंदुवाटांड, थाना फतेहपुर
एस सी/एस टी थाना कांड संख्या – 05/2023,19/01/2023
साथ ही समिति द्वारा अन्य मामलों पर विचार विमर्श कर उचित करवाई करने हेतु सहमति प्रदान की गई।
इस मौके परियोजना निदेशक आईटीडीए श्री अनिलसन लकड़ा, अपर समाहर्ता श्री सुरेंद्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अजय तिर्की, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री आनंद ज्योति मिंज, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री उत्तम कुमार भगत, विधायक प्रतिनिधि श्री परेश यादव, श्री शंकर भंडारी सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।

