अबुआ आवास योजना की विशेषताएं एवं लाभ लेने हेतु पात्रता
कच्चा मकान एवं आवास विहीन परिवारों को पक्का आवास का लाभ देने हेतु झारखंड सरकार के द्वारा “अबुआ आवास योजना” का शुभारंभ किया गया है।
*विशेषताएं :-*
▪️अबुआ आवास योजना अंतर्गत न्यूनतम 31 वर्ग मीटर में तीन कमरे एवं स्वच्छ रसोईघर का आवास निर्माण किया जाएगा।
▪️अबुआ आवास योजना घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है।
▪️प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि 2 लाख रुपए होगी।
▪️अभिसरण में मध्यम से शौचालय निर्माण का प्रावधान है।
▪️मनरेगा के तहत अधिकतम 95 मानव दिवस अकुशल मजदूरी भुगतान करने का प्रावधान है।
▪️लाभार्थियों को सहायता राशि का भुगतान केवल आधार से जुड़े हुए उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा।
*इन्हें मिलेगा योजना का लाभ*
▪️कच्चे घरों में रहने वाले परिवार
▪️आवासविहीन एवं निराश्रित परिवार
▪️विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) के परिवार
▪️प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार
▪️कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर
▪️वैसे परिवार, जिन्हे राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण/ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना/बिरसा आवास योजना/ इंदिरा आवास योजना आदि का लाभ नहीं दिया गया हो।
*अबुआ आवास योजना के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज…*
▪️आवेदक को झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
▪️ मनरेगा जॉब कार्ड
▪️आधार कार्ड
▪️बैंक खाता आधार से जुड़ा
▪️जमीन का कागजात (वैकल्पिक)
▪️ मोबाइल नंबर
▪️ महिला के नाम से पंजीकरण, महिला न होने की स्तिथि में घर के मुखिया द्वारा नामित सदस्य