कडरू गोदाम के पास जेसीबी से खोदकर निकाले गए सड़े अनाज की जाँच के लिए विभागीय जाँच दल गठित
रांची। विधानसभा में विधायक सरयू राय का अल्पसूचित प्रश्न का खाद्य आपूर्ति विभाग के जवाब के लिए सूचीबद्ध था। विभाग की ओर से लिखित उत्तर आया कि
प्रश्नोत्तर की कंडिका-1 में विभाग ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अनाज को गोदामों तक पहुंचाने का दायित्व झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड झारखण्ड का है, सरकार का नहीं। इसी प्रकार धोती-लुंगी-साड़ी, नमक-चीनी आदि के बारे में भी विभाग ने सही स्थिति बता दिया है।
विभाग ने श्री राय के प्रश्नोत्तर की कंडिका-3 में बताया कि निगम के गोदामों तथा राशन डीलरों के पास अनाज एवं अन्य सामग्रियों की मात्रा दिसम्बर-2014, दिसम्बर-2019 और जून-2024 तक कितनी है, इसकी जानकारी विभाग को नहीं है। विधायक सरयू राय का प्रश्न विभाग में प्राप्त होने के बाद निगम के पत्रांक 2023, दिनांक 29.07.2024 और खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय, झारखण्ड के पत्रांक-899, दिनांक 29.07.24 द्वारा ये जानकारियाँ खाद्य निगम और जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से मांगी गई हैं।
जेसीबी से खोदकर कडरू गोदाम के पास जमीन में गाड़े दिये गए सड़े अनाज को निकालने के बारे में विभाग ने अपने मंत्री के वक्तव्यों एवं टिप्पणियों को नजरअंदाज कर दिया है और ज्ञापांक-1802, दिनांक 29.07.2024 द्वारा एक जांच दल का गठन किया है।