बिहार ब्यूरो चीफ चन्दन शर्मा की रिपोर्ट
पटना ,बिहार :बिहार पुलिस मुख्यालय, सरदार पटेल भवन के सभागार में ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन के विरुद्ध प्रवर्तन हेतु HHD (Hand Held Device)
वितरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।पटना सहित तीन अन्य शहरों (मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बिहार शरीफ) में Smart city परियोजना के अंतर्गत तहत यातायात नियमों के अनुपालन हेतु ऑटोमेटिक e-challan की व्यवस्था कर दी गयी है अथवा प्रक्रियाधीन है।ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन के विरूद्ध प्रवर्त्तन हेतु जिलों में HHD (Hand Held Device)उपलब्ध कराया गया है। प्रथम चरण में सभी जिलों को 479 HHD आवंटित किये गये थे। द्वितीय चरण में वैसे 12 जिले जहाँ यातायात हेतु बल स्वीकृत है एवं रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया चल रही है, वहाँ HHD से शत प्रतिशत आच्छादित किया जा रहा है। इसी क्रम में 638 HHD के वितरण सह- प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस वितरण के उपरान्त इन 12 जिलों में Manual चालान पूरी तरह से बंद कर दिया जायेगा। HHD 4-G सिम युक्त स्मार्ट मशीन है जिसमें ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन का फोटोग्राफ/विडियो लेने की सुविधा है और यह NIC के ‘वाहन’ एवं ‘सारथी’ पोर्टल से जुड़ा हुआ है। ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन को कैमरे से Capture कर वाहन नंम्बर /DL की प्रविष्टी उपरान्त Offence का Selection पश्चात् e-challan निर्गत हो जाता है। Repeat offence होने की स्थिति में HHD अलार्म करता है जिससे DL Suspension की कार्यवाही हो पाती है।सभी HHD का Unique कोड है और एक HHD में Multiple User बनाये जा सकते है जिनके माध्यम से प्रवर्त्तन का Online Monitoring अ०पु० महानिदेशक (यातायात) के कार्यालय स्थित Dash Board से हो रहा है। HHD से प्रवर्त्तन का दुरूपयोग न हो, इसके लिए व्यापक प्रोटोकॉल बनाया गया है । चरणबद्ध तरीके से HHD के माध्यम से प्रवर्त्तन करने वाले पदाधिकारियों को बॉडी वॉर्न कैमरा उपलब्ध।कराया जायेगा। HHD के माध्यम से प्रवर्त्तन की Monitoring एवं शिकायतों के निवारण के लिए पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) / (मुख्यालय) को जिले का नोडल पदाधिकारी बनाया गया है।
HHD के माध्यम से प्रवर्त्तन होने से ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन का Digital online data उपलब्ध होगा जिसके विश्लेषण से सड़क सुरक्षा क्षेत्र में प्रभावी उपाय किये जा सकेंगे। अर्थात् Manual चलान की तुलना में HHD के e-challan से ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन के विरूद्ध प्रवर्त्तन में पारदर्शिता ( फोटोग्राफिक evidence) एवं एकरूपता आयेगी, साथ ही भ्रष्ट आचरण जैसी शिकायतों पर लगाम लगेगा। पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के सभी पदाधिकारियों को शमन शक्ति- पहले जहाँ बिहार राज्य के सभी जिलों के थानाध्यक्ष एवं ओ०पी० अध्यक्ष एवं वरीय स्तर के पदाधिकारियों को ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन के विरूद्ध प्रवर्त्तन के दरम्यान शमन की शक्ति प्राप्त थी वही पिछले 20 वर्षों में सड़को की लम्बाई एवं वाहनो की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि के मद्देनजर प्रवर्त्तन हेतु उपलब्ध यह संख्या अपर्याप्त थी ।सरकार ने 21.06.2023 की अधिसूचना से बिहार राज्य के सभी जिलों में पदस्थापित सभी पुलिस अवर निरीक्षक एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए शमन की शक्ति प्रदान की गयी है। इससे यातायात नियमों के अनुपालन एवं फलस्वरूप सड़क सुरक्षा में महती भूमिका निभाने।वास्ते करीब नौ हजार अतिरिक्त पदाधिकारी उपलब्ध होंगे तथा Traffic Regulationएवं सड़क सुरक्षा का कार्य प्रभावकारी होगा। उपरोक्त वर्णित अधिसूचना के द्वारा राज्य के जिलों में पदस्थापित सभी पु0अ0नि0 एवं वरीय रैंक के पदाधिकारियों को ट्रैफिक नियमों के उल्लघंन, जो दुर्घटना के मुख्य कारण है, यथा:-U/S MV Act,Fine Amount 181- Without DL1000/, 183 (1)OverSpeeding-Two Wheeler 2000/- Four Wheeler5000/-,194B-Without Seatbelt 1000 /_194C-Triple Riding1000/-194D-Without Helmet1000/-इत्यादि के विरुद्ध जुर्माना की शक्ति प्रदान की गयी है।एक अन्य महत्वपूर्ण प्रगति MV Act की दो अतिरिक्त धारा में बिहार राज्य के सभी जिलों में पदास्थापित सभी पुलिस अवर निरीक्षक एवं उनसे वरीय पुलिस पदाधिकारियों को शमन की शक्ति प्रदान करना है।धारा-194(क) अधिक यात्रियों का वहन प्राधिकृत यात्रियों से अधिक का वहन किये जाने पर 200 रूपया प्रति अधिक व्यक्ति के जुर्माने से दण्डनीय होगा।धारा-196–बीमा न किये गये यान को चलाना – 2000/- रूपये तक का दण्ड अथवा तीन माह का कारावास का प्रावधान है।इन दो अतिरिक्त धाराओं में शमन की शक्ति मिलने से एक तरफ तिपहिया वाहनों में ओवर लोडिंग, जिससे बड़ी संख्या में यात्री हताहत हो रहे है पर लगाम लगाने में मदद् मिलेगी। दूसरी ओर MV Act की धारा 146 के तहत पर – पक्षकार जोखिमों के विरूद्ध बीमा को सुनिश्चित कराया जा सकेगा ताकि दुर्घटना होने पर हताहतों के
मामले में मुआवजा भुगतान सरल एवं सहज हो सके।