Close Menu
Rashtra SamvadRashtra Samvad
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • अन्तर्राष्ट्रीय
    • राज्यों से
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
      • ओड़िशा
    • संपादकीय
      • मेहमान का पन्ना
      • साहित्य
      • खबरीलाल
    • खेल
    • वीडियो
    • ईपेपर
      • दैनिक ई-पेपर
      • ई-मैगजीन
      • साप्ताहिक ई-पेपर
    Topics:
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Rashtra SamvadRashtra Samvad
    • रांची
    • जमशेदपुर
    • चाईबासा
    • सरायकेला-खरसावां
    • धनबाद
    • हजारीबाग
    • जामताड़ा
    Home » सरकारी बंगला आवंटन विवाद: राघव चड्ढा ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी
    Breaking News Headlines राजनीति

    सरकारी बंगला आवंटन विवाद: राघव चड्ढा ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी

    Devanand SinghBy Devanand SinghOctober 10, 2023No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link

     

     

    सरकारी बंगला आवंटन विवाद: राघव चड्ढा ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी
    आम आदमी पार्टी  के सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा सचिवालय को उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली कराने से रोकने वाला अंतरिम आदेश रद्द करने के निचली अदालत के फैसले को मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

    इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया गया जो बुधवार को इसे सूचीबद्ध करने पर राजी हो गयी।

     

     

     

    चड्ढा की वकील ने कहा कि संसद सदस्य को एक नोटिस दिया गया और बंगला खाली कराने की कार्यवाही जारी है। उन्होंने इससे पहले कहा कि निचली अदालत की ओर से रोक लगायी गयी थी लेकिन इसे अब हटा लिया गया है।

    निचली अदालत ने पांच अक्टूबर को आदेश दिया था कि ‘आप’ नेता राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है।

     

     

     

    अदालत ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था। निचली अदालत ने कहा कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा।

    Share. Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Previous Articleएशियन गेम्स : हांगझोउ में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, पीएम मोदी खिलाडिय़ों से करेंगे मुलाकात
    Next Article राज्य में चावल वितरण में भारी गड़बड़ी का अंदेशा, पूर्व मंत्री के हस्तक्षेप पर आपूर्ति पदाधिकारी ने डीलर को दिया दो माह का चावल वितरण का आदेश

    Related Posts

    बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर पटना हवाई अड्डे पहुंचा, नवादा में होगा अंतिम संस्कार

    May 17, 2025

    नीरज चोपड़ा ने आखिरकार 90 मीटर की बाधा पर की, लेकिन दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे

    May 17, 2025

    उच्चतम न्यायालय ने अवकाशकालीन पीठों के संबंध में अधिसूचना जारी की

    May 17, 2025

    Comments are closed.

    अभी-अभी

    बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर पटना हवाई अड्डे पहुंचा, नवादा में होगा अंतिम संस्कार

    नीरज चोपड़ा ने आखिरकार 90 मीटर की बाधा पर की, लेकिन दोहा डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे

    उच्चतम न्यायालय ने अवकाशकालीन पीठों के संबंध में अधिसूचना जारी की

    डा सुधा नन्द झा ज्यौतिषी जमशेदपुर झारखंड द्वारा प्रस्तुत राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे देखिए अपना राशिफल

    कर्नल सोफ़िया क़ुरैशी पर विजय शाह के बयान से सवालों के घेरे में राजनीतिक संस्कृति

    गणि राजेन्द्र विजयजी के 51वें जन्म दिवस: 19 मई 2025 गणि राजेन्द्र विजयः दांडी पकडे़ गुजरात के उभरते हुए ‘गांधी’ -ललित गर्ग –

    राष्ट्र संवाद हेडलाइंस

    एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ टीम ने यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया

    गीता थिएटर एवं रॉबिन हुड आर्मी के संयुक्त तत्वावधान स्पेशल समर कैंप का दूसरे चैप्टर का हुआ समापन

    अखिल भारतीय पुर्व सैनिक के सक्रिय कार्यकर्ता की पत्नी के गले से सोने का चेन छीनकर भागे बदमाश

    Facebook X (Twitter) Telegram WhatsApp
    © 2025 News Samvad. Designed by Cryptonix Labs .

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.