नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने जय प्रकाश मंडल और अन्य की धोखाधड़ी के एक मामले में 8.38 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति कुर्क की है. ईडी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि संपत्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है.ईडी ने कहा कि उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) पटना से प्राप्त एफआईआर और आरोपपत्र के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें जुआ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन के लिए 12 एफआईआर और सात आरोपपत्र दायर किए गए हैं.कुर्क की गई संपत्तियों में श्रीराम घाटी का 45 फीसदी हिस्सा (इसमें फ्लैट, वाणिज्यिक क्षेत्र व पार्किं ग क्षेत्र शामिल हैं), मौजा फतेहपुर भागलपुर में 4.07 करोड़ रुपये, भागलपुर में 2.25 करोड़ रुपये का श्री शॉप मार्ट, भागलपुर में सात लाख रुपये की कीमत के जेपी रत्न फीलिंग स्टेशन (एचपी पेट्रोल पंप) की भूमि और संरचनात्मक भाग शामिल हैं.इसके साथ ही भागलपुर में 48 लाख रुपये की कीमत के उनकी पत्नी रत्ना देवी के नाम पर दो आवासीय घर, मंडल, उनकी पत्नी और बेटे प्रवीण मंडल की 1.25 करोड़ रुपये की 37 जमीन-जायदाद, 20.56 लाख रुपये के छह वाहन और बैंक में जमा 1.96 करोड़ रुपये कुर्क किए गए हैं.
ED ने धोखाधड़ी मामले में 8.38 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
Previous Articleनिर्भया को न्याय मिलने में देरी से लोग बेचैन: नायडू
Next Article पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने के गोदामों पर मारा छापा