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    Home » जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने जिले के पत्रकारों से पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने हेतु किया अपील!
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    जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने जिले के पत्रकारों से पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने हेतु किया अपील!

    Devanand SinghBy Devanand SinghApril 26, 2023Updated:April 26, 2023No Comments3 Mins Read
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    झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 से जिले के पत्रकारों को आच्छादित करने के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय, जामताड़ा में आयोजित बैठक/कार्यशाला संपन्न!

    जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने जिले के पत्रकारों से पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने हेतु किया अपील!

    जामताड़ा : आज दिनांक 26.04.2023 को जिला जनसंपर्क कार्यालय, जामताड़ा में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री पंकज कुमार तिवारी की अध्यक्षता में जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिनिधियों के साथ झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 से संबंधित बैठक/कार्यशाला आयोजित किया गया।

     

     

    बैठक में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री पंकज कुमार तिवारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडियाकर्मियों (पत्रकारों) के लिए झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू की गयी है। योजना का लाभ झारखंड राज्य में पत्रकारिता करने वाले योग्य पत्रकारों को दिए जाने हेतु सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विभागीय वेबसाइट (www.prdjharkhand.in) पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, किंतु जामताड़ा जिला से कोई भी पत्रकार के द्वारा इस बीमा योजना के लाभ लेने हेतु आवेदन नहीं किया गया है। उन्होंने जिले के सभी पत्रकारों से योजना के लाभ लेने हेतु अपील किया।

     

     

    वार्षिक प्रीमियम का केवल 20 प्रतिशत राशि ही पत्रकारों को वहन करना होगा, शेष 80 प्रतिशत राशि का वहन निदेशालय द्वारा किया जायेगा

    उन्होंने पत्रकारों को योजना का विस्तार से लाभ बताते हुए कहा कि योजना के तहत ग्रुप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। जिसमें पत्रकारों के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की राशि 5 लाख रुपए की होगी। आश्रितों तथा सभी बीमितों को ग्रुप मेडिक्लेम भी 5 लाख रुपए तक मिलेगा। इसमें चिकित्सा खर्च की भी सुविधा दी जाएगी। वहीं योजना के लाभ हेतु वार्षिक प्रीमियम का केवल 20 प्रतिशत राशि ही पत्रकारों को वहन करना होगा। शेष राशि का वहन सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय झारखंड द्वारा किया जायेगा। बीमा योजना एक वर्ष के लिए मान्य होगी। प्रतिवर्ष रिन्यूअल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कि इसके लिए योग्य पत्रकारों को अपने ब्यूरो प्रमुख के द्वारा एक प्रमाण पत्र एवं एक एफिडेविट बनवाना होगा जिसे ऑनलाइन आवेदन करते समय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

     

    वहीं इस मौके पर उपस्थित प्रेस प्रतिनिधियों को बीमा योजना के लाभ लेने हेतु आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि विभागीय वेबसाइट www.prdjharkhand.in में दिये गये लिंक “Jharkhand state Journalist Health Insurance Scheme” पर Click कर आवेदन कर सकते हैं। जिसमे आवश्यक जानकारी भरने के उपरांत वेबसाइट पर उपलब्ध QR Code के माध्यम से वार्षिक प्रीमियम के माध्यम से राशि का 20 प्रतिशत पत्रकारों को देना होगा। जबकि शेष वार्षिक प्रीमियम की राशि का 80 प्रतिशत सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा भुगतान किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद, चेक एवं बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रीमियम की राशि स्वीकार नहीं की जायेगी। वहीं बीमा योजना संबंधी शर्तों एवं प्रावधानों की जानकारी विभागीय वेबसाइट www.prdjharkhand.in से ली जा सकती है।
    इस मौके पर उपरोक्त के अलावा जिले के विभिन्न मीडिया संस्थानों के ब्यूरो, प्रेस प्रतिनिधि के अलावा कार्यालय कर्मी एवं अन्य उपस्थित थे।

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