जिला मारवाड़ी सम्मेलन अध्यक्ष मुकेश मित्तल ने उपायुक्त को लिखा पत्र
मुकेश मित्तल ने उपायुक्त के लिखे पत्र में ” श्री श्याम सुंदर अग्रवाल पिता स्व: नेकचंद अग्रवाल निवासी मानगो के घर में दिनांक 01/04/2024 को जबरन घुसकर अंचलाधिकारी, मानगो और मानगो नगर निगम की मिलीभगत से तोड़पोड करने के सिलसिले में” पत्र में जिक्र करते हुए कहा है कि श्री श्याम सुंदर अग्रवाल पिता स्व: नेकचंद अग्रवाल पता: श्याम कुटीर, गुनमय कॉलोनी, पोस्ट एवं थाना मानगो ने गौरीशंकर केडिया से 0.01.90 हेक्टेयर (2044 sq. ft.) जमीन पंजीकृत रजिस्टर्ड डीड संख्या 2921 से तारीख 14/06/1993 को खरीदी थी, जो गौरीशंकर केडिया ने खतियानधारी सुलेखा बिस्वास से पंजीकृत रजिस्टर्ड डीड संख्या 5746 तारीख 12.08.1985 को खरीदी थी।
श्री श्याम सुंदर अग्रवाल ने नामांतरण केस संख्या IX/11/42/93-94 तारीख 15/7/1993 को अंचलाधिकारी, जमशेदपुर के कार्यालय में म्युटेशन भी करा लिया था एवं शांतिपूर्वक रह रहे थे और आज तक का मालगुजारी (2024-25) जमा भी करा दिया है।
बिना किसी न्यायिक आदेश के अंचलाधिकारी कार्यालय द्वारा बराबर तंग करने के कारण, श्री श्याम श्याम अग्रवाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, राँची में केस संख्या WP (C) No. 717 of 2019 दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय, राँची ने 26/02/2024 के अपने आर्डर में साफ लिखा है कि पहले जमीन की मापी की जाय जिसमें श्याम सुंदर अग्रवाल का घर बना है और अगर घर जमीन के बाहर बना हो तो उसे तोड़ दिया जाय। श्याम सुंदर अग्रवाल अपने 2044 sq. ft. के जमीन में 1784 sq. ft. में मकान बना के रह रहे हैं। अंचलाधिकारी, मानगो और नगर निगम, मानगो की मिलीभगत से उच्च न्यायालय, राँची के आदेश का अपमान करते हुए बगैर नापी कराए जबरन जेसीबी लगाकर 01/04/2024 को तोड़फोड़ करते हुए मकान को छतिग्रस्त किया गया।
महोदय से नम्र निवेदन है कि अंचलाधिकारी कार्यालय, मानगो एवं नगर निगम, मानगो के अधिकारी और कर्मचारी जो इस कुकृत्य में शामिल हैं, उनके विरुद्ध उचित विभागीय कार्यवाही करते हुए श्याम सुंदर अग्रवाल को मुआवजा दिया जाय।