एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नही करने से अधिवक्ताओं में असंतोष: राजेश शुक्ल
रामगढ़ के अधिवक्ता अशोक कुमार दास के साथ मारपीट और छिनतई की घटना चिंताजनक
झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैनएडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नही करने से अधिवक्ताओं में असंतोष: राजेश शुक्ल
रामगढ़ के अधिवक्ता अशोक कुमार दास के साथ मारपीट और छिनतई की घटना चिंताजनक
झारखंड स्टेट बार कौंसिल के वाईस चेयरमैन और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ल ने कहा है कि राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नही होने से राज्य में अधिवक्ताओं में असंतोष है। राज्य सरकार को इस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए।
श्री शुक्ल ने रामगढ़ के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार दास के साथ अपराधियों द्वारा मारपीट करने की घटना पर और उनका पैसा और बैग छीनने पर चिंता प्रकट किया है। इसको सरकार को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है । ऐसी घटनाएं आज चिंता का विषय है।
श्री शुक्ल ने आज पुनः झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ई मेल भेजकर ऐसी घटनाओं पर चिंता जताया है तथा इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है तथा झारखंड में बिना विलम्ब के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग किया है।
श्री शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के भी राष्ट्रीय महामंत्री है ने लिखा है कि झारखंड राज्य बार कौंसिल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रारूप को राज्य सरकार को पिछले बर्ष ही सौपा था लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नही लिया है जिससे झारखण्ड के अधिवक्ता वर्ग में गहरा असंतोष है।
श्री शुक्ल ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को भी पत्र भेजकर रामगढ़ की घटना पर चिंता प्रकट किया है और रामगढ़ के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार दास और उनके परिवार को पूरी सुरक्षा देने का आग्रह किया है।
श्री शुक्ल ने लिखा है हाल ही में जमशेदपुर , धनबाद, रांची , गढ़वा तथा डाल्टेनगंज में अधिवक्ताओं को धमकी दिए जाने की शिकायत आई थी। जिससे अधिवक्ता निर्भयता पुर्वक अपना दायित्व नही निभा पाते है। इसलिए झारखंड में बिना विलम्ब के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना ऐसी घटनाओं को रोकने का यह एक मात्र उपाय है। ताकि अधिवक्ता जो न्यायालय में जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के लिए अपनी भूमिका निभाते है वे निर्भीकता से अपना कानूनी क्षेत्र में दायित्व निभा सके। और राज्य के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश कुमार शुक्ल ने कहा है कि राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नही होने से राज्य में अधिवक्ताओं में असंतोष है। राज्य सरकार को इस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए।
श्री शुक्ल ने रामगढ़ के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार दास के साथ अपराधियों द्वारा मारपीट करने की घटना पर और उनका पैसा और बैग छीनने पर चिंता प्रकट किया है। इसको सरकार को गंभीरता से लेने का आग्रह किया है । ऐसी घटनाएं आज चिंता का विषय है।
श्री शुक्ल ने आज पुनः झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ई मेल भेजकर ऐसी घटनाओं पर चिंता जताया है तथा इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है तथा झारखंड में बिना विलम्ब के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने की मांग किया है।
श्री शुक्ल जो अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति के भी राष्ट्रीय महामंत्री है ने लिखा है कि झारखंड राज्य बार कौंसिल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रारूप को राज्य सरकार को पिछले बर्ष ही सौपा था लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नही लिया है जिससे झारखण्ड के अधिवक्ता वर्ग में गहरा असंतोष है।
श्री शुक्ल ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को भी पत्र भेजकर रामगढ़ की घटना पर चिंता प्रकट किया है और रामगढ़ के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार दास और उनके परिवार को पूरी सुरक्षा देने का आग्रह किया है।
श्री शुक्ल ने लिखा है हाल ही में जमशेदपुर , धनबाद, रांची , गढ़वा तथा डाल्टेनगंज में अधिवक्ताओं को धमकी दिए जाने की शिकायत आई थी। जिससे अधिवक्ता निर्भयता पुर्वक अपना दायित्व नही निभा पाते है। इसलिए झारखंड में बिना विलम्ब के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना ऐसी घटनाओं को रोकने का यह एक मात्र उपाय है। ताकि अधिवक्ता जो न्यायालय में जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के लिए अपनी भूमिका निभाते है वे निर्भीकता से अपना कानूनी क्षेत्र में दायित्व निभा सके।