जमशेदपुर:बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी हुआ ये आदेश, अनदेखी पर होगा एक्शन साथ ही नियमों का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ डीएम एक्ट के तहत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। उपायुक्त का कहना है कि मुंबई, केरल, पंजाब सहित कई अन्य राज्यों में कोविड 19 के नए स्ट्रेन के बढ़ते
संक्रमण के कारण आंशिक रूप से लॉकडाउन व कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। हर दिन संक्रमण का स्तर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में समय रहते निरोधात्मक प्रयास नहीं किए जाने से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जांच एवं निरीक्षण किया जाना जरूरी है। इसके लिए उपायुक्त ने जरूरी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। साथ ही उन्होंने निर्देश जारी किया है कि हर दिन नियमित अंतराल में सभी अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार वाले व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में आश्वयक कार्रवाई करते हुए प्रोटोकॉल का अनुपालन करने का निर्देश दिया है
उपायुक्त द्वारा जारी निर्देश
सभी होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, बैंक, सब्जी मंडी, दुकानों, हाट बाजारों सहित अन्य स्थानों में शारीरिक दूरी का पालन करते हुए मास्क पहने सुनिश्चित कराएंगे।
टेस्ट सेंटर में कोविड 19 टेस्ट की संख्या को दोगुनी करना।-मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों की प्राथमिकता के साथ कोविड जांच कराना।
स्थानीय व्यक्तियों, आंगनबाड़ी कर्मियों के सहयोग से कोविड के लक्षण वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उनकी अविलंब जांच कराना।
आवश्यकता अनुसार प्रभावित क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाना और संक्रमित व्यक्तियों को अस्पताल या होम आइसोलेशन में रखवाने की व्यवस्था करना।
मास्क व शारीरिक दूरी का उल्लघंन करने की स्थिति में डीएम एक्ट की धारा 51 व 60 के तहत आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्राई करना शामिल है।