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    Home » मंदिर परिसर के आस पास 100 मीटर की दूरी तक शराब बिक्री और अवैध मांस बिक्री पर लगे रोक – अप्पू तिवारी 
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    मंदिर परिसर के आस पास 100 मीटर की दूरी तक शराब बिक्री और अवैध मांस बिक्री पर लगे रोक – अप्पू तिवारी 

    dhiraj KumarBy dhiraj KumarNovember 20, 2025No Comments2 Mins Read
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    मंदिर परिसर के आस पास 100 मीटर की दूरी तक शराब बिक्री और अवैध मांस बिक्री पर लगे रोक – अप्पू तिवारी

    राष्ट्र संवाद संवाददाता

    आजसू प्रवक्ता अप्पू तिवारी ने ट्वीट के माध्यम से झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री, झारखंड पुलिस मुख्यालय , समेत सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष से आग्रह कर सनातन धर्म के रक्षार्थ राज्य के सभी मंदिरों के आस पास धड़ल्ले से देश और विदेश शराब की दुकान खोल शराब की बिक्री की जा रही है और मांस की भी बिक्री की जा रही है जो सनातन धर्म और ध्वज के खिलाफ है मंदिर प्रांगण में आने जाने वालें दर्शनार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है , कई श्रद्धालु मंदिर जाने के बजाय अपने घर में पूजा अर्चना शुरू कर दिए है मंदिर के आस पास नशेड़ियो ने अड्डा बना लिया है जो भविष्य में किसी अप्रिय घटना को इंगित करता है ।

    अप्पू तिवारी ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत और निर्देश दिया है कि मंदिर परिसर के आस पास 100 मीटर तक शराब और मांस की बिक्री बंद करने और उसपर रोक लगाया जाए लेकिन जब से राज्य सरकार ने शराब बिक्री का निजीकरण कर व्यापारियों को सुपुर्द किया है तभी से कारोबारियों ने सामूहिक रूप से मंदिर प्रांगण को ही चिन्हित कर दुकानें खोल और शराब बिक्री करना शुरू कर दिया है और एकं तरह झारखंड सरकार पर्यटन और दार्शनिक स्थलों पर पर्यटकों को बढ़ावा देने की बात करती है वहीं दूसरी तरफ मंदिर परिसर में स्वच्छता के नाम पर शराब और मांस बिक्री की खुली छूट दे धर्म रक्षकों के साथ अन्याय करने का कार्य कर रही है जिसपर अविलंब रोक लगे अन्यथा आजसू इस मुद्दे पर बृहद आंदोलन कर शहर को नशा मुक्त बनाने का कार्य करेगी ।

    मंदिर परिसर के आस पास 100 मीटर की दूरी तक शराब बिक्री और अवैध मांस बिक्री पर लगे रोक - अप्पू तिवारी
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