राष्ट्र संवाद संवाददाता
शशि भूषण दूबे कंचनीय/ श्वेत कमल दूबे
मिर्जापुर । उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के कार्ययोजना 2025-26 के तहत माननीय जनपद न्यायाधीश अरविन्द कुमार मिश्रा-द्वितीय के दिशानिर्देशन में अपर जनपद न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर विनय आर्या की अध्यक्षता में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुरसण्डी सभागार में पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट के तहत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम एवं सेनेटरी पैड़ के सन्दर्भ में जागरूकता शिविर का शुभारम्भ श्री विनय आर्या, अपर जनपद न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मीरजापुर ने किया।
श्री विनय आर्या, अपर जनपद न्यायाधीश सचिव, डीएलएसए ने उपस्थित विशेषकर आशा बहुएं, ऐनम और आगंनवाड़ी कार्यकत्रियों जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए बताये कि महिलाओं का सम्मान किया जाए। कन्या भ्रूण हत्या पी.सी.पी.एन.डी. एक्ट के तहत आता है। गर्भ में कन्या भ्रूण हत्या कराने वाले को न्यायालय कभी माफ नहीं करती है। इसकी रोकथाम के लिए कई कानून बनाये गये है, इसका व्यापक प्रचार प्रसार आशा बहुओं, एनम और आगंनवाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से गांव गांव जाकर प्रत्येक घर की महिलाओं व पुरूशों को दिया जाना अति आवश्यक है। हम सभी को कन्या के महत्व को समझने की आवश्यकता है। कन्याएं किसी पर बोझ नहीं होती है। कन्या पैदा होने पर खुशियां मनायी जानी चाहिए, समय आने पर कन्या ही माता पिता की अच्छे से देखभाल व सेवा करती है।
डा० रश्मि गुप्ता ने उपस्थित जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए बताया कि बालक के अपेक्षा बालिकाओं की लिंगानुपात कम है। पी०सी०पी०एन०डी०टी०एक्ट का उद्देश्य है कि अल्ट्रासाउण्ड मशीनों एवं अन्य आधुनिक मशीनों का दुरूपयोंग न होने पाये और कन्या भ्रूण हत्या न हो के उद्देश्य के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
पी०सी०पी०एन०डी०टी०एक्ट के तहत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम पर अपने अपने अपने विचार व्यक्त किए।