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    Home » 420 करोड़ की कर चोरी केस में अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
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    420 करोड़ की कर चोरी केस में अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

    Devanand SinghBy Devanand SinghMarch 11, 2023No Comments2 Mins Read
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    मुंबई  -:  बॉम्बे हाईकोर्ट से रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को बड़ी राहत मिली है. कालाधन कानून के तहत कथित कर चोरी से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए आयकर विभाग को कई अहम निर्देश जारी किए हैं. इसमें सबसे बड़ी राहत पेनल्टी नोटिस पर आयकर विभाग को 17 मार्च तक किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोकना है. अनिल अंबानी को कालाधन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कानून-2015 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. इसे अनिल अंबानी ने बांबे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर न्यायमूर्ति जीएस. पटेल और नीला गोखले की पीठ ने सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया.

     

     

     

    बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने अनिल अंबानी को 420 करोड़ रुपये की कथित टैक्स चोरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था. आयकर विभाग ने अंबानी को ये नोटिस 8 अगस्त 2022 को जारी किया था. नोटिस के अनुसार अनिल अंबानी के पास स्विस बैंक खाते में 814 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय को छिपा कर रखा गया है. इस पर करीब 420 करोड़ रुपये का टैक्स बनता है. अनिल अंबानी की ओर से वरिष्ठ वकील रफीक दादा ने दलील पेश की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि कारण बताओ नोटिस के साथ ही आयकर विभाग ने पेनल्टी नोटिस भी जारी किया है. उन्होंने हाईकोर्ट में इसी नोटिस को चुनौती दी है. वहीं याचिका में संशोधन की अनुमति भी मांगी.

     

     

     

    इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिका में संशोधन की अनुमति दे दी है. साथ ही आयकर विभाग को 17 मार्च की अगली सुनवाई तक पेनल्टी नोटिस पर कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है. अनिल अंबानी की दलील है कि सरकार ने कालाधन कानून साल 2015 में लागू किया. जबकि जिस कथित लेनदेन को लेकर ये वाद दायर किया गया है, वह आकलन वर्ष 2006-07 और 2010-11 का है

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