मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में संपादित सामाजिक अंकेक्षण के निमित्त जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) एवं अन्य के द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया शुभारंभ
सोशल ऑडिट से कार्य में पारदर्शिता आती है – उपायुक्त
जनसुनवाई में जिला अंतर्गत कुल 149 मामलों पर की गई सुनवाई।
आज दिनांक 04.02.2022 को मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में संपादित सामाजिक अंकेक्षण के निमित्त जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.), उप विकास आयुक्त श्री अनिलसन लकड़ा, निदेशक डीआरडीए श्री जावेद अनवर इदरीसी,जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अजय कुमार तिर्की सहित अन्य के द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया।
कार्यक्रम में संबंधित पदाधिकारी के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा किया गया।
मनरेगा अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में ग्राम पंचायतों में मनरेगा संबंधित योजनाओं की सामाजिक अंकेक्षण के दौरान आम लोगों द्वारा प्राप्त शिकायतों के आलोक में ज्यूरी मेम्बर के निर्देश से संबंधित अनुपालन की समीक्षा प्रखंडवार की गई।
जनसुवाई कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) ने कहा कि सोशल ऑडिट से कार्य में पारदर्शिता आती है। मनरेगा की योजनाओं का चयन एवं क्रियान्वयन ग्राम सभा की सिफारिश पर की जाती है। उन्होंने कहा कि योजना चयन के वक्त ग्राम सभा सही लाभुक का चयन करें। मनरेगा अधिनियम के तहत् कई प्रावधान किये गये है तथा जिम्मेवारी तय की गई है। जिला की ओर से सामग्री आपूर्ति के लिए वेंडरों को लाइसेंस दी गई है। वेंडरों के कार्य व सामग्री आपूर्ति को नियमित व व्यवस्थित करने के लिए टीम का गठन कर भौतिक व कागजी सत्यापन कराया जाय।
मनरेगा अंतर्गत जन सुनवाई में तालाब, डोभा, कुंआ सहित अन्य निर्माण कार्यों में उपायुक्त ने बीडीओ को तेजी लाने को कहा। मनरेगा अधिनियम के धारा के अनुसार जॉब कार्ड, कार्य की मांग, योजना के क्रियान्यवन, कार्य स्थल सुविधा, मजदूरी भुगतान, कार्य स्थल पर दुर्घटना एवं मुआवजा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, शिकायत निवारण संबंधी मामलों की सुनवाई हुई। जिसमें विभिन्न प्रखंड अंतर्गत यथा नाला प्रखंड में कुल 42, करमाटांड़ 02, कुंडहित 31, फतेहपुर 08, नारायणपुर 10 एवं जामताड़ा में 15 मामलों का निष्पादन किया गया जिसमें मनरेगा अधिनियम के तहत रोज़गार सेवक, पंचायत सचिव, मुखिया, भेंडर, कनीय अभियंता, बी0 पी0ओ0 पर अर्थदंड एवं कार्य से अधिक राशि की निकासी की वसूली की गई।
इस मौके पर उपरोक्त के अलावा उप विकास आयुक्त श्री अनिलसन लकड़ा, निदेशक डीआरडीए श्री जावेद अनवर इदरीसी, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अजय कुमार तिर्की, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोशल ऑडिट यूनिट के सदस्य, परियोजना पदा0, बीपीओ सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।