क्रिसमस एवं नववर्ष 2023 शांतिपूर्ण वातावरण में आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाय इसके लिए प्रशासनिक सतर्कतामूलक कार्रवाई की अत्यन्त आवश्यक – उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज
आज दिनांक 23.12.2022 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा०प्र०से०) ने पुलिस अधीक्षक एवं अनुमंडल पदाधिकारी से पत्राचार कर उक्त के अवसर पर सतर्कतामूलक कार्रवाई की आवश्यकता को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। पत्र के अनुसार ईसाई समुदाय का मुख्य पर्व क्रिसमस प्रत्येक वर्ष दिनांक 25 दिसम्बर मनाया जाता है। उक्त पर्व के एक दिन पूर्व अर्थात 24 दिसम्बर की शाम से ही लोग सपरिवार स्थानीय गिरजाघरों में एकत्रित होने लगते हैं और धार्मिक अनुष्ठान एवं अन्य कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं तथा पुनः 25 दिसम्बर को प्रातः प्रार्थना के लिए गिरजाघर पहुँचते हैं, तत्पश्चात हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाते हैं, इस दौरान स्थानीय गिरजाघरों में काफी संख्या में भीड़ जुटती है। साथ ही नववर्ष मनाने के दौरान लोग विभिन्न स्थलो पर पिकनिक नौका विहार आदि करते हैं, जिससे विभिन्न पिकनिक स्थलो/ नदी/ तालाबो/ डैम आदि अगहो के आस-पास लोगो की भीड़ जमा होती है एवं असामाजिक शरारती तत्वों द्वारा ऐसे अवसरों पर अत्यधिक भीड़ का फायदा उठाकर क्षेत्र में शांति एवं विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जाता है। विशेषकर उत्सवों के दौरान असामाजिक/ आपराधिक शरारती तत्वों द्वारा लड़कियों महिलाओं के साथ छेड़खानी छिनतई आदि की संभावना बनी रहती है।
क्रिसमस पर्व शांतिपूर्ण वातावरण में आपसी सौहार्द के साथ मनाया जाय इसके लिए प्रशासनिक सतर्कतामूलक कार्रवाई अत्यन्त आवश्यक है। उक्त परिप्रेक्ष्य में उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि जिले के प्रमुख स्थानीय गिरजाघरों के आस-पास एवं अन्य संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षाबलों दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करायी जाय। साथ ही जिले के विभिन्न पिकनिक पर्यटक स्थलो आदि पर भी विशेष निगरानी रखी जाय विशेषकर, नदी तालाबो डैम जहाँ पर लोगो द्वारा नौका विहार किया जाता हो वहाँ विशेष सर्तकता बरती जाय तथा आवश्यकतानुसार सुरक्षाबलों दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करायी जाय। नौका विहार के दौरान लाईफ जैकेट के बिना नौका विहार न हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय। वहीं उपरोक्त संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को भी सूचनार्थ एवं सदृश्य कार्रवाई हेतु निर्देश दिया गया है।