पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने को लेकर दी गई जानकारी
झारखण्ड सरकार के पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत् जामताड़ा जिलान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना योजना से आच्छादित सभी राशन कार्डधारियों को दो पहिया वाहन में उपयोग हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना से आच्छादित किया जाना है, जिसका विधिवत शुभारंभ दिनांक 26.01.2022 से माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार के द्वारा किया जाएगा।
उक्त आलोक में जामताड़ा जिलान्तर्गत सभी लाल कार्डधारी (पीएचएच) पीला कार्डधारी (एएवाई) एवं हरा राशन कार्डधारी (ग्रीन) लाभुकों को इस योजना का लाभ हेतु आवेदक ऑन-लाईन/मोबाईल ऐप के माघ्यम से आवेदन करेंगे, जिसकी अर्हता एवं प्रक्रिया निम्न प्रकार हैः-
1. आवेदक को राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना योजना का राशनकार्डधारी होना चाहिए।
2. राशनकार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का वेरिफाइड आधार संख्या अंकित होना चाहिए।
3. आवेदक के आधार से लिंक्ड बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या अद्यतन होना चाहिए।
4. आवेदक के दो- पहिया, वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए।
5. आवेदक का दो-पहिया वाहन, का निबंधन झारखण्ड राज्य में होना चाहिए।
6. आवेदक jsfss.jharkhand.gov.in के वेबसाईट पर Cardholder Login पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
7. आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके उपरांत उनके आधार सीडेड मोबाईल संख्या पर ओटीपी जायेगा।
8. ओटीपी वेरिफिकेशन के उपरांत आवेदक राशन कार्ड में अपना नाम सिलेक्ट कर वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस संख्या डालेंगे।
आवेदक ऑनलाइन आवेदन, स्वंय, अथवा साईबर कैफे या संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते है।