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    Home » अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी कड़ी नजर, धार्मिक उन्माद फैलाने वालो पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश
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    अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी कड़ी नजर, धार्मिक उन्माद फैलाने वालो पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश

    Nijam KhanBy Nijam KhanOctober 6, 2021No Comments8 Mins Read
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    *✓ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा श्री दीपक कुमार सिन्हा (भा.पु.से.) की संयुक्त अध्यक्षता में आज दिनांक 06.10.2021 को दशहरा पर्व 2021 के संबंध में पूर्वाभास/सतर्कता को लेकर प्रखंड, अंचल एवं थाना प्रभारियों के साथ वर्चुअल बैठक संपन्न।*

    *✓ अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी कड़ी नजर, धार्मिक उन्माद फैलाने वालो पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश*

    ✓ *कोविड 19 के वजह से दुर्गा पूजा को बेहद सादगी से मनाने हेतु दिया निर्देश*

    उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक, जामताड़ा श्री दीपक कुमार सिन्हा (भा.पु.से.) की संयुक्त अध्यक्षता में आज दिनांक 06.10.2021 को
    दशहरा पर्व 2021 के संबंध में पूर्वाभास/सतर्कता को लेकर जिला अंतर्गत विभिन्न पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ वर्चुअली बैठक का आयोजन किया गया।

    बैठक में उपायुक्त ने कहा कि
    हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख पर्व दशहरा/शारदीय नवरात्र दिनांक 7 अक्टूबर 2021 को कलश स्थापन के साथ प्रारंभ हो रहा है। दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को महासप्तमी 13 अक्टूबर को महाष्टमी 14 अक्टूबर को महानवमी एवं 15 अक्टूबर को विजयादशमी बनाए जाने की सूचना है। चूंकि अनेक पूजा पंडाल के पट 11 अक्टूबर षष्ठी तिथि को ही खोल दिए जाते हैं। वही मूर्ति विसर्जन दिनांक 15 अक्टूबर की संध्या से अगले दो-तीन दिनों तक विभिन्न तालाबों नदी एवं नहरों में किए जाने की सूचना है। इसलिए दशहरा पर्व एवं मूर्ति विसर्जन जुलूस के अवसर पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारियों, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों अधिकारी, अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को बेहतर विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

    उपायुक्त ने कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के वजह से झारखंड राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत कुछ प्रतिबंध जारी है, इसलिए दुर्गा पूजा 2021 के अवसर पर कोविड-19 में दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में पूजा पंडालों एवं अन्य स्थानों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभिन्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिसके लिए उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया। *सभी पूजा पंडाल में सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा, पंडाल में बिना मास्क का प्रवेश नहीं हो, मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट से अधिक नहीं हो, मेला आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनाया जाएगा, पंडाल किसी भी थीम पर आधारित नहीं रहेगा, भोग वितरण नहीं किया जाएगा, संस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा डांडिया आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगा, पंडाल के आसपास खाने पीने की कोई दुकान/ ठेला लगाने की अनुमति नहीं रहेगी, पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति जो कम हो वही रहेंगे, पंडाल तीन तरफ से घेरा हो, ढाक की अनुमति होगी, पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र वितरित नहीं किया जाना, आवश्यक रोशनी को छोड़कर आकर्षक रोशनी पर प्रतिबंध रहेगा एवं विसर्जन में जुलूस नहीं निकाला जाएगा पूजा समिति ही विसर्जन करेंगे*।

    उपरोक्त बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया एवं कई अहम निर्देश दिए गए।

    उपायुक्त द्वारा जामताड़ा जिला अंतर्गत दशहरा पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न बिंदुओं पर संकलित सूचनाओं के आधार पर आवश्यक सतर्कता निगरानी और कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया।

    बैठक में संबंधित पदाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में दशहरा पर्व पर विधि व्यवस्था को लेकर जानकारी दी।

    बताया कि सभी पूजा समितियों के पदाधिकारियों सदस्यों से झारखंड सरकार द्वारा नोबेल कोरोनावायरस के खतरे से बचाव के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करने हेतु अनुरोध किया गया है तथा पूजा समितियों के पदाधिकारियों सदस्यों के द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने का आश्वासन दिया जा रहा है।

    जामताड़ा अंतर्गत थानाक्षेत्र अंतर्गत नाला, नारायणपुर, कर्माटांड़, फतेहपुर, कुंडहित, बागडेहरी, बिंदापाथर, जामताड़ा एवं मिहिजाम थाना अंतर्गत विभिन्न पूजा पंडालों में पूजा अर्चना किया जाना है जिससे उक्त स्थलों के आसपास के लोगों की भीड़ होने की संभावना है लेकिन वर्तमान में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के भाग लेने की संभावना नहीं है। जिस पर उपायुक्त द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया तथा लगातार निरीक्षण एवं पेट्रोलिंग करते रहने का निर्देश दिया।

    वहीं दशहरा पर्व के अवसर पर पूर्व के संवेदनशील पूजा पंडाल में नाला थाना अंतर्गत फुटबॉल मैदान, नाला, ऊपर टोला नाला, नीचे टोला नाला, नारायणपुर थाना अंतर्गत नारायणपुर बाजार दुर्गा मंदिर, धर्मपुर, मंडरो, पतरोडिह, करमाटांड थाना अंतर्गत सार्वजनिक पूजा समिति कर्मतांड बाजार एवं पिंडारी, कुंडहित थाना अंतर्गत कुंडहित बाजार, बागडेहरी थाना अंतर्गत बागदेहरी बाजार, बिंदापथर थाना अंतर्गत बिंदपथार बाजार, फतेहपुर थाना अंतर्गत फतेहपुर बाजार, जामताड़ा थाना अंतर्गत गांधी मैदान पूजा पंडाल, जामताड़ा दुमका रोड स्थित पुराना पंडाल, जामताड़ा बाजार पुराना पंडाल, कायस्थपारा पूजा पंडाल एवं सरखेलडीह पूजा पंडाल वहीं मिहिजाम अंतर्गत पूजा पंडाल देवालय हटिया मिहिजाम, निमाई कांटी हाईस्कूल, मिहिजाम को शामिल किया गया है।

    प्रतिमा विसर्जन के दौरान गहरे जलाशयों में गोताखोरों और नाव की व्यवस्था के विषय में उपायुक्त ने संबंधित से जानकारी प्राप्त की बताया गया कि जामताड़ा जिला के सभी थाना अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले प्रतिमा का विसर्जन छोटे-मोटे तालाबों में किए जाने की सूचना है।

    उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक जामताड़ा द्वारा सम्पूर्ण *जामताड़ा क्षेत्र में भड़काऊ एवं उन्माद फैलाने वाले व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक पेज पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले सक्रिय एडमिन पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया गया।* किसी भी व्यक्ति, संस्था या अन्य के द्वारा गलत अफवाह, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई की जाय। सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर करता है तो उसे तत्काल गिरफ्तार करने एवं कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

    वहीं उपायुक्त ने पूजा के नाम पर जबरन चंदा वसूली किए जाने वाले स्थानों पर मुख्य रूप से जामताड़ा धनबाद, जामताड़ा दुमका एवं जामताड़ा टुंडी मुख्य मार्ग पर पढ़ने वाले चौक चौराहों मंदिरों के आसपास प्रायः चंदा वसूली की जाती है। जिसे रोकने हेतु संबंधित थाना के विशेष गश्ती दल द्वारा पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया।

    बैठक में प्रति थानावार असामाजिक तत्वों की सूची जो विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करते हैं उस पर विचार किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त अवैध पशु तस्करों वधशाला, अवैध शराब कारोबारियों की सूची सहित पूर्व में दर्ज सांप्रदायिक कांड के संलिप्त व्यक्तियों की सूची पर विचार किया गया एवं निर्देश दिया गया।

    *जिला में दशहरा पर्व के अवसर पर जामताडा स्थित पुराना कोर्ट परिसर में जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम 06433-222245 को सक्रिय रखने का निर्देश दिया।*

    वहीं उपायुक्त द्वारा सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारी को प्रत्येक पूजा पंडाल के पूजा समिति या स्थल के प्रमुख दो तीन सदस्यों का नाम एवं मोबाइल नंबर रखने का निर्देश दिया ताकि आपात स्थिति में उचित कार्रवाई की जा सके।

    बैठक में बताया गया कि जामताड़ा थाना अंतर्गत कुल 12 पूजा पंडाल स्थल को लाइसेंस दिया गया है जिसमे 3 गैर लाइसेंसी है। मिहिजाम थाना अंतर्गत कुल 7 पूजा पंडाल को लाइसेंस दिया गया है। फतेहपुर थाना अंतर्गत कुल 05 पूजा पंडाल को लाइसेंस दिया गया है। बिंदपाथर थाना अंतर्गत कुल 9 पूजा पंडाल को लाइसेंस दिया गया है जिसमे 5 गैर लाइसेंसी है। कुंडहित थाना अंतर्गत कुल 19 पूजा पंडाल को लाइसेंस प्रदान किया गया है। बागडेहरी थाना अंतर्गत कुल 8 पूजा पंडाल है जिसमें से 2 गैर लाइसेंसी हैं। नाला थाना अंतर्गत 20 पूजा पंडाल हैं जिसमें से 06 लाइसेंसी एवं 14 गैर लाइसेंसी है। करमाटांड़ थाना अंतर्गत कुल 09 पूजा पंडालों में से 05 पूजा पंडाल लाइसेंसी है। नारायणपुर थाना अंतर्गत कुल 10 मपूजा पंडालों में से 3 पूजा पंडाल गैर लाइसेंसी है।

    जामताड़ा जिले के दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया उन्होंने कहा कि जामताड़ा जिला के अधिकतर थाना क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों से बसा हुआ है एवं आदिवासी समुदायों का वर्चस्व है अतः दशहरा पर्व के दौरान स्थानीय युवकों द्वारा शराब का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है फलस्वरूप छेड़खानी छीनताई जैसी घटनाएं होती है, सड़क दुर्घटनाएं भी होती है इस हेतु पूजा के दौरान शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही देर रात तक सघन गश्ती किए जाने का निर्देश दिया।

    *सभी पूजा पंडालों में माइक और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से सिर्फ मंत्रोच्चारण का ही प्रसारण किया जाएगा। अश्लील गीत बजाने वाले पंडाल में पूजा समिति पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।*

    उपायुक्त ने कहा कि वैसे तो दशहरा पर्व के दौरान जिला प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर विधि व्यवस्था के मद्देनजर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाती है किंतु इस दौरान जामताड़ा एवं मिहीजाम थाना क्षेत्रों में आने जाने वाली सभी मार्ग में विधि व्यवस्था के मद्देनजर गश्ती की आवश्यकता है, उक्त परिप्रेक्ष्य में इस दौरान सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा एवं प्रशासनिक निगरानी एवं एवं सभी संवेदनशील स्थलों एवं महत्वपूर्ण चौराहों पर एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता को लेकर आवश्यक निर्देश दिया गया।

    इस मौके पर अपर समाहर्ता श्री सुरेन्द्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा श्री संजय पांडेय, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी थाना प्रभारी जामताड़ा वर्चुअल तरीके से सम्मिलित हुए।

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