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    Home » किसी भी कारण से अनाथ हुए बच्चे के लिए हर महीने 2500 रुपये देगी योगी सरकार
    Breaking News Headlines उत्तर प्रदेश

    किसी भी कारण से अनाथ हुए बच्चे के लिए हर महीने 2500 रुपये देगी योगी सरकार

    Devanand SinghBy Devanand SinghAugust 3, 2021No Comments2 Mins Read
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    लखनऊ. योगी सरकार उत्तर प्रदेश के हर अनाथ बच्चे को बाल सेवा योजना के अंतर्गत हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद देगी. मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है. इस योजना का लाभ 18 साल से 23 साल के उस किशोर को मिलेगा जो पढ़ाई कर रहा हो.जानकारी के मुताबिक योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे, जिन्होंने कोविड-19 से या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों या माता/पिता में से किसी एक अभिभावक को खो दिया है. वो कक्षा-12 तक शिक्षा पूरी करने के बाद राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहा हो. या नीट, जेईई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले बच्चे हों. अथवा जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता है. अथवा जिनके माता-पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है. अथवा ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति/बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो अथवा भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.इस योजना का लाभ एक परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को मिल सकेगा तथा 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद कक्षा 12 तक शिक्षा पूरी करने के बाद भी राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षायें उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो तक इस योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जायेगा.

    योजना के अन्तर्गत पात्रता की श्रेणी में आने वाले परिवार के अधिकतम दो बच्चों को प्रतिमाह प्रति बालक/बालिका 2500 रुपये की सहायता धनराशि प्रदान की जायेगी. यह योजना शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है. योजना के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत योजना में यथावश्यक संशोधन एवं परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया गया है. आपको बता दे कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ‘उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा’ योजना का संचालन किया जा रहा है.

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