भाजपा जिला अध्यक्ष ने पूर्व सांसद व करमाटांड़ थाना प्रभारी पर कानून उल्लंघन करने का लगाया आरोप
संवाददाता
जामताड़ा: भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के फैलाव एवं बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए दिनांक 3 मई 2021 को जामताड़ा जिले के उपायुक्त व अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के आदेशानुसार जामताड़ा जिले में अगले 6 माह तक धारा 144 लागू रहेगा ,इस दरमियान जामताड़ा जिले में सभी प्रकार के हड़ताल धरना जुलूस प्रदर्शन एवं अन्य सभी प्रकार के कृत्य जो धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत पाबंदी है को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी घोषित की जाती है| आदेश उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 50 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी|श्री सिंह ने कहा कि जामताड़ा जिले में कोरोना महामारी विकराल रूप धारण की हुई है, बहुत से लोग अपने को छोड़ कर चले गए हैं |लोग अपने-अपने घरों में रहकर लॉक डाउन एवं जिले के उपायुक्त का आदेश का सभी लोग पालन भी कर रहे हैं, लेकिन करमाटाड़ प्रखंड के सुंदरजोड़ी गांव में गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और करमाटाड़ थाना के थाना प्रभारी के द्वारा सुंदरजोड़ी गांव में लोगों को जमा करके बैठक करना क्या यह जिला प्रशासन का आदेश का उल्लंघन नहीं है, क्या यह लोग कानून से ऊपर हैं| क्या जामताड़ा जिला का कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, क्या कानून के नजर में सब बराबर नहीं है ,जिला प्रशासन ऐसे मामले पर तुरंत संज्ञान ले और ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करें|