अहमदाबाद. गुजरात सरकार ने राज्य में मौजूदा कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नवरात्रि, दशहरा, दीपावली जैसे त्योहारों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन नियमों के अनुसार, नवरात्रि के दौरान कोई गरबा आयोजित नहीं किया जा सकता है. हालांकि स्थानीय अधिकारियों से अनुमति के बाद मूर्ति की सार्वजनिक रूप से खुले स्थान पर पूजा की जा सकती है, लेकिन मूर्तियों को छूने या प्रसाद बांटने की अनुमति नहीं होगी.
इसके साथ ही दशहरे के मेले, रामलीला, रावण दहन जैसे बड़े कार्यक्रमों में ज्यादा संख्या में लोग इक_ा नहीं हो सकते हैं. भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा. ज्यादा से ज्यादा 200 लोग ही मेले में इक_ा हो सकेंगे. इन कार्यक्रम की समयसीमा भी केवल एक घंटे की तय की गई है. राज्य सरकार के ये दिशा-निर्देश 15 अक्टूबर से लागू होंगे.
दिशानिर्देशों के अनुसार कायज़्क्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. आयोजकों को थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है. साथ ही स्टेज, माइक, कुर्सी समेत सभी सामानों को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा. इस दौरान थूकना, पान-मसाला और गुटखे का सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है.