निजाम खान
*■ कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुहर्रम के अवसर पर नहीं निकाले जायेंगें ताजिया व जुलूसः- अनुमंडल पदाधिकारी….*
===================
*■ अपनों के साथ घरों में मनायें पर्व व त्यौहारः-अनुमंडल पदाधिकारी….*
===================
*■ विधि-व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी ने अंचलाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को दिया आवश्यक निर्देश….*
===================
अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी श्री विशाल सागर की अध्यक्षता में आज दिनांक-25.08.2020 को सूचना भवन सभागार में सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था को बनाये रखने के उद्देश्य से समिति की बैठक आयोजित की गयी। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए उपस्थित थाना प्रभारियों, अंचलाधिकारियों एवं मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ आगामी मुहर्रम त्योहारों के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु किये जाने वाले उपायों पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया।
इसके अलावे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सम्पूर्ण अनुमंडल क्षेत्र में धारा-144 लागू है। ऐसे में लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके अलावे शस्त्र प्रदर्शन व ध्वनि विस्तारक यंत्र सार्वजनिक स्थलों पर भीड़-भाड़ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। शांति समिति की बैठक के दौरान उपस्थित मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों व बुद्धिजिवियों द्वारा मुहर्रम के अवसर पर ताजिया एवं जुलूस नहीं निकालने का निर्णय सभी के सर्वसम्मति से लिया गया। साथ हीं लाॅकडाउन के नियमों का अनुपालन करते हुए ईमामबाड़ा में समाजिक दूरी व मास्क का उपयोग करते हुए रीति-रिवाज का निर्वहन करना का निदेश अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया गया।
बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा सभी थाना प्रभारी एवं अंचलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित करने तथा कोरोना संक्रमण के परिणामें से लोगों को सचेत कराने का निदेश दिया गया। साथ हीं अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण के साथ धारा-144 का अनुपालन व असमाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी करने का निदेश दिया।
*■ मुहर्रम के अवसर पर जारी गाइडलाइन….*
अलम ताजिया, सिपर और अखाड़े से कोई जुलूस नहीं किया जाए। शस्त्र प्रदर्शन नहीं किया जाए। लाउड स्पीकर और डीजे को भी बंद रखा जाएगा। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ताजिया नहीं रखा जाए और अखाड़े का आयोजन नहीं किया जाए। इमामबाड़ा में लोगों की भीड़ जमा ना की जाए। लोग अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर्व का आयोजन कर सकते हैं।
*बैठक के दौरान उपरोक्त के अलावे* जिला भू-अर्जन पदाधिकारी श्री उमाशंकर प्रसाद, कार्यपालक दण्डाधिकारी मीनाक्षी भगत, सहायक जनसम्पर्क पदाधिकारी श्री रोहित कुमार विद्यार्थी के साथ-साथ संबंधित विभाग के कर्मी उपस्थित थे।