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    Home » अयोग्य लाभुक 25 जून तक प्रत्यक्ष रूप या डाक से अपना राशन कार्ड जमा करा दें:उपायुक्त
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    अयोग्य लाभुक 25 जून तक प्रत्यक्ष रूप या डाक से अपना राशन कार्ड जमा करा दें:उपायुक्त

    Nizam KhanBy Nizam KhanJune 12, 2020No Comments3 Mins Read
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    निजाम खान

    ■ *अयोग्य लाभुक 25 जून 2020 तक प्रत्यक्ष रूप या डाक से अपना राशन कार्ड जमा करा दें:-उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार(भा.प्र.से.)*

    ■ *भविष्य में अयोग्य व्यक्ति द्वारा अधिनियम लाभ लिए जाने की सूचना मिली तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत होगी प्राथमिकी -:उपायुक्त……..*

    ■ *जांच के दौरान अगर राशन कार्ड का लाभ उठाने वाले सरकारी सेवा मे कार्यरत पाये जाते हैं तो इनके विरुद्ध विधिसम्मत विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी*

    उपायुक्त जामताड़ा श्री गणेश कुमार (भा.प्र.से.) ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है, जिसके अन्तर्गत अंत्योदय(AAY)एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना (PHH) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत वैसे लाभुक चयनित हो गये है जो निर्धारित मानको के पात्र नहीं है। विदित हो कि सरकार द्वारा लाभुको का चयन निर्धारित मानको के आलोक में किया गया है। वैसे व्यक्ति/परिवार इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ के पात्र नहीं होगें।

    *उक्त हेतु अपवर्जन मानक निम्न प्रकार हैः-*

    1. जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/ प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगर पालिका/न्यास इत्यादि में नियोजित है अथवा;

    2. जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकर/सेवा कर/व्यवसायिक कर देते हैं, अथवा;

    3. जिनके परिवार के पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि है, अथवा;

    4. जिनके परिवार का कोई सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है अथवा;

    5. जिनके परिवार का कोई सदस्य,सरकार द्वारा पंजीकृत उधम का स्वामी या संचालक हैं अथवा;

    6. जिनके परिवार के पास रेफ्रिजरेटर/एयर कंडिशनर/वाॅशिंग मशीन है अथवा;

    7. जिनके परिवार के पास कमरों में पक्की दीवारें छत के साथ तीन या उससे अधिक कमरों का मकान है अथवा;

    8. जिनके परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रेक्टर) इत्यादि है।

    वैसे लाभुक जो निर्धारित मानकों के आलोक में पात्र नहीं हैं।उन्हे सूचित किया जाता है कि वे अपना राशन कार्ड प्रखण्ड के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/ पणन पदाधिकारी/जिला आपूर्ति कार्यालय, जामताड़ा में विलोपन (रद्द) करने हेतु प्रत्यक्ष रुप से या डाक के द्वारा दिनांक 25.06.2020 तक अनिवार्य रुप से जमा कर दें।

    उपायुक्त ने कहा कि भविष्य में आयोग्य व्यक्ति/परिवार द्वारा अधिनियम का लाभ लिये जाने की सूचना प्राप्त होने पर उनके राशन कार्ड को रद्द करने के अतिरिक्त उनके विरुद्ध आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अन्र्तगत प्राथमिकी दर्ज करने तथा झारखण्ड लक्षित जनवितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2019 के प्रवधानों के तहत् नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

    अगर ऐसे व्यक्ति सरकारी सेवा मे कार्यरत पाये जाते हैं तो इनके विरुद्ध विधिसम्मत विभागीय कार्रवाई भी की जायगी।

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