निजाम खान
*सामान्य निषेधाज्ञा आदेश*
देश के सभी राज्यों में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत् दिनांक- 24.03.2020 से 21 दिनों की अवधि के लिए आदेश जारी किये गए थे। पुनः राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशानुसार दिनांक-03.05.2020 तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0-40-3/2020-DM-I(A), दिनांक-01.05.2020 के द्वारा तथा National Executive Committee के तहत् सम्पूर्ण भारतवर्श में दिनांक-04.05.2020 से दो सप्ताह के लिए तालाबंदी कर कड़ाई से पालन करने का आदेष दिया गया है।
उक्त आदेश के अनुपालन नहीं करने की स्थिति में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसी परिस्थिति में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ कोरोना संक्रमण की संभावना इत्यादि तथा जनहित एवं स्वास्थ्य हित को देखते हुए सम्पूर्ण धालभूम अनुमण्डल क्षेत्र में धारा-144 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निम्न प्रकार के निशेधाज्ञाएँ पारित किया जाना नितान्त आवष्यक है।
अतः मैं चंदन कुमार, भा0प्र0से0, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर संतुष्ट होकर सम्पूर्ण धालभूम, अनुमण्डल क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निम्नप्रकार से निषेधाज्ञा पारित करता हूँः-
1. 05 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति ना भीड़ लगाएंगें और ना ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे।
2. कोई भी व्यक्ति बिना फेस मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
3. सरकार के द्वारा जिन दुकानों, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, को खुलने हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है, वे अनिवार्य रुप से सामाजिक दूरी मेंटेन करना/कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेष सं0-40-3/2020-DM-I(A), दिनांक-01.05.2020 के क्र0(4) के अनुसार-
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुमति के अलावा चिकित्सा सेवाएँ, एयर एम्बुलेंस को छोड़कर सभी प्रकार की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएँ बंद रहेंगे।
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुमति के अलावा सभी प्रकार की रेल यात्रा बंद रहेंगे।
सार्वजनिक परिवहन के लिए सभी अन्तर-राज्य बसें बंद रहेंगे।
सभी मेट्रो रेल बंद रहेंगे।
गृह मंत्रालय से प्राप्त अनुमति के अलावा चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर सभी अन्तर-राज्य आवागमन बंद रहेंगे।
सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण/प्रशिक्षण पूर्णतः बंद रहेगा, परन्तु ऑनलाईन/ distance learning की अनुमति रहेगी।
Hospitality services other than those used for housing health/police/government/officials/healthcare workers/stranded persons including tourists, and those used for quarantine facilities पूर्णतः बंद रहेंगे।
सभी cinema hall, shopping mall, gymnasiums, sports complex, swimming pools, entertainment parks, theatres, bars and auditoriums, assembly halls, and similar places पूर्णतः बंद रहेंगे।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, अन्य स्थल पर जमावड़ा पूर्णतः बंद रहेंगे।
सभी धार्मिक स्थल तथा पूजा स्थान जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेगा।
5. सभी अपरिहार्य गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगा तथा कड़ाई से इसका पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
6. सभी क्षेत्र में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएँ और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपरिहार्य आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्यों के अलावा घर पर ही रहेंगे।
7. उपर्युक्त निर्देशों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान- भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा-188, धारा-269, धारा-270, धारा-271 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-51 से 60 के तहत् नियमानुसार दंडनीय होंगे।
यह आदेश कार्यावधि के दौरान पाँच या उससे अधिक सरकारी सेवक या मीडियाकर्मी (प्रेस) पर लागू नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में शवयात्रा हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना वांछनीय होगा।
यह आदेश दिनांक-06.05.2020 के पूर्वाह्न/अपराह्न से दिनांक-17.05.2020 के अपराह्न तक प्रभावी रहेगा।
*-अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धालभूम, जमशेदपुर*