निजाम खान
*■ पशु आहार के कालाबाजारी व अधिक मूल्य पर चारा बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाईः उपायुक्त….*
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कालाबाजारी से संबंधित प्राप्त शिकायत के आलोक में पशु आहार के कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नैन्सी सहाय के निर्देशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी श्री विशाल सागर द्वारा सरकार के निदेशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर पूरे देवघर में धारा 144 लागू है।
इस आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर व मधुपुर द्वारा पशुओं के आहार के कालाबाजारी को रोकने के साथ पशु आहार एवं चारा का मूल्य निर्धारित किया गया है। साथ हीं उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर वैसे प्रतिष्ठानों व दुकानदारों पर कड़ी से कड़ी कानूनी/दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
● पशु आहार के निर्धारित मूल्य निम्नलिखित है….
*1. कुट्टी – 09/-रू0 प्रति कि.ग्रा.*
*2. चोकर (शेर ब्राण्ड)- 1250/-रू0 प्रति बैग*
*3. चोकर (गाय ब्राण्ड)- 1300/-रू0 प्रति बैग*
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