JSSC-CGL नियुक्ति रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
राष्ट्र संवाद संवाददाता
रांची। झारखंड हाईकोर्ट में JSSC-CGL परीक्षा और उससे जुड़ी नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व में अभ्यर्थियों को दी गई राहत को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार के नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक भी जारी रखी। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखते हुए कहा कि CID जांच में परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता के साक्ष्य सामने आए हैं। जांच में अभ्यर्थियों को नेपाल समेत विभिन्न स्थानों पर ले जाकर परीक्षा के उत्तर रटवाए जाने की बात भी सामने आने का हवाला दिया गया। सरकार ने कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए पूरी परीक्षा रद्द करना जरूरी था।
वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन समेत अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। अब मामले में हाईकोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार है।

