राष्ट्र संवाद संवाददाता सिराज अंसारी जामताड़ा
जामताड़ा। उपायुक्त सह जिला समुचित प्राधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी, रवि आनंद की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई और कई जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक के दौरान ऊषा डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर के सामने अल्ट्रासाउंड क्लीनिक खोलने के लिए दिए गए आवेदन पर चर्चा की गई और नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा निबंधन मद में प्राप्त राशि से आईईसी गतिविधियों को गति देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि बस स्टैंड, सीएचसी कैंपस, रेलवे स्टेशन, गांधी मैदान सहित सभी प्रखंडों के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम से जुड़े बैनर-पोस्टर लगाए जाएं, ताकि लोगों में जागरूकता फैले। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाना एक कानूनी अपराध है और पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत इसकी अनुमति नहीं है। किसी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों का समय-समय पर निरीक्षण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ आनंद मोहन सोरेन समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

