उपायुक्त ने नीलाम पत्र शाखा एवं कोषागार का किया निरीक्षण
बायोमीट्रिक उपस्थिति, महत्वपूर्ण संचिकाओं, पंजी, सरकारी दस्तावेजों की जांच कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
राष्ट्र संवाद संवाददाता
उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल द्वारा नीलाम पत्र पदाधिकारियों के न्यायालय के माध्यम से देनदारों को सूचित करने और पूरी राशि वापस करने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। उन्होने निर्धारित समय के बाद भी राशि वापिस नहीं किए जाने पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। समारहणालय स्थित नीलाम पत्र शाखा का निरीक्षण के दौरान उपायुक्त वे नीलाम पत्र कार्यालय में संपादित किए जानेवाले कार्य जैसे-वादों की अद्यतन स्थिति से न्यायालय को अवगत कराने, रजिस्टर का मिलान, आवेदनों पर रिज्वाइंडर उपलब्ध कराने, बड़े बकाएदारों की सूची उपलब्ध कराने, वादों में निर्धारित तिथि को पैरवी करने और अनापत्ति प्रमाण पत्र ससमय उपलब्ध कराने सहित कई बिंदुओं पर नीलाम पत्र पदाधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने लंबित वादों का समयबद्ध रूप से निष्पादन करने के निर्देश दिए । नीलाम पत्र पदाधिकारी को सर्टिफिकेट होल्डर द्वारा बकाएदारों से प्राप्त पूर्ण राशि जमा होने की सूचना समय पर न्यायालय को उपलब्ध कराने को कहा ।
जबकि ऑनलाइन बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने में लेटलतीफी पर अप्रसन्नता जाहिर