राज्य सरकार द्वारा एक अम्ब्रेला योजना के रूप में महिला एवं किशोरी कल्याण योजना की परिकल्पना की गई है। इसके तहत् विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है, योग्य लाभुक इसका लाभ उठाएं – उपायुक्त, श्रीमती कुमुद सहाय
आज दिनांक 05.02.2025 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय (भा०प्र०से०) ने बताया कि सरकार के सचिव, महिला, बाल विकास एव सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के स्वीकृति आदेश के आलोक में किशोरियों एवं महिलाओं को सुदृढ़ पोषण, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ उपलब्ध कराकर एवं इनमें एतद् संबंधी अच्छी आदतें प्रबुद्ध करने सहित महिलाओं से संबंधित उत्कृष्ट सामजिक रिवाज प्रवृत्त करने ताकि किशोरियों एवं महिलाओं के लिए एक सशक्त एवं प्रगतिशील समाज का निर्माण कर उनका कल्याण एवं सशक्तीकरण सुनिश्चित किया जा सकें, के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक अम्ब्रेला योजना के रूप में महिला एवं किशोरी कल्याण योजना की परिकल्पना की गई है। इसके तहत् विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना एक अवयव के रूप में सन्निहित हैं।
उक्त योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह पर रू०- 200000.00 (दो लाख) रू० मात्र की प्रोत्साहन राशि ABPS/NEFT/RTGS/PFMS के माध्यम से प्रदान की जायेगी। उन्होंने अपील कर कहा कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
_*लाभार्थी हेतु पात्रता निम्नवत् होगी*_
1. लाभार्थी झारखण्ड राज्य के निवासी हो,
2. लाभार्थी की आयु विवाह योग्य हो (आयु की गणना विवाह की तिथि अधारित होगी) 3. सेवा प्राप्ति हेतु लाभार्थी के पति (पुनर्विवाहोत्तर संबंध से) का केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित अथवा सेवानिवृत नहीं होना अथवा इन नियोजनकर्ता से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होना अथवा आयकर दाता नहीं होना आवश्यक होगा। इस संदर्भ में लाभार्थी द्वारा स्व-घोषणा पत्र मूल प्रति में समर्पित किया जायेगा।
4. लाभार्थी के दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो
5. पुनर्विवाह क संदर्भ में विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र उपलब्ध हो
6. लाभार्थी का UIDAI आधार कार्ड उपलब्ध हो
7. पुनर्विवाह की तिथि से 01 (एक वर्ष) के अंदर आवेदन समर्पित किया गया हो
*_लाभ प्राप्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :-_*
आवेदक संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियों संलग्न करनी आवश्यक होगी-
1. झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी संबंधी वैध प्रमाण-पत्र यथा निवासी प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड इत्यादि।
2. आयु प्रमाण संबंधी वैध प्रमाण-पत्र (जिसमें दिवस, माह एवं वर्ष का स्पष्ट अंकण हो)
2. पुनर्विवाह के संदर्भ में विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र।
4. दहेज नहीं देने संबंधी घोषणा-पत्र (मूल प्रति में)
5. आधार कार्ड
6. दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र।
7. लाभार्थी का बचत बैंक खाता (लाभार्थी के नाम से एकल खाता) की प्रति संलग्न कराना होगा।।