जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त, जामताड़ा श्रीमती कुमुद सहाय ने जानकारी देते बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा वैसे मतदाता जो फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र (इपिक) मतदान करने हेतु प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, वैसे मतदाता के द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने लिए 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, जो इस प्रकार है :
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा/जॉब कार्ड
3. बैंकों/डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पासबुक
4. श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. पेन कार्ड
7. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
8. भारतीय पासपोर्ट
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10. केंद्र/राज्य/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
11. सांसदों/ विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
12. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआई) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार