चंदन शर्मा की रिपोर्ट
बेगूसराय : जिला निर्वाचन पदाधिकारी – सह – जिला
पदाधिकारी, रोशन कुशवाहा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में 24- संसदीय क्षेत्र बेगूसराय, लोकसभा आम निर्वाचन – 2024 बेगूसराय जिले के मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल / राज्य राजनैतिक दल/इच्छुक नागरिकों के साथ नाम – निर्देशन से संबंधित बैठक आहूत की गयी । इस बैठक में अपर समाहर्त्ता, नोडल पदाधिकारी व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारीगण मौजूद थे। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा नाम निर्देशन से संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि
अधिसूचना जारी करने की तिथ,18.04.2024 (बृहस्पतिवार),नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि,25.04.2024 (बृहस्पतिवार),नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा करने की तिथि26.04.2024 (शुक्रवार),अभ्यर्थिताएँ वापस लेने की अंतिम तिथि,29.04.2024 (सोमवार),मतदान की तिथि,13.05.2024 (सोमवार),मतगणना तिथि 04.06.2024 (मंलगवार),वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा 06.06.2024 (बृहस्पतिवार)।वही नाम निदंशन दाखिल करने का समय 11:00 बजे से 03:00 बजे तक है।और नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने का स्थान।समाहर्त्ता न्यायालय कक्ष, बेगूसराय है। इसलिए उपस्थित सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल / राज्य राजनैतिक दल / इच्छुक नागरिकों को निदेश दिया गया कि नाम निर्देशन का पत्र प्रारूप – 2 ‘क’ में दाखिल किया जाय एवं प्रारूप – 26 ( अद्यतन ) में शपथ-पत्र दाखिल करना अनिवार्य है तथा प्रारूप – 26 का कोई भी स्तम्ब खाली रखने का निदेश नही दिया गया। शपथ-पत्र के सभी पन्नें पर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर एवं नोटरी का स्टाम्प ( पठनीय) लगा होना अनिवार्य होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी उस निर्वाचन क्षेत्र में जहाँ से वह नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर रहे है, और निबंधित नहीं है तो, वह संबंधित निर्वाचन क्षेत्र जहाँ का वह निर्वाचक है, के निर्वाचक सूची में नाम प्रविष्ट होने संबंधी सत्यापित प्रति उपलब्ध करायेंगे । सामान्य कोटि के लिये प्रतिभूति की राशि के रूप में 25,000/- ( पच्चीस हजार ) एवं अनुसूचित जाति / जनजाति हेतु प्रतिभूति की राशि 12,500/- (बारह हजार रूपये) निर्धारित है ।अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण–पत्र दाखिल करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूमि की राशि जिला निर्वाचन कार्यालय, बेगूसराय में नाजिर रसीद के माध्यम से अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा जिला कोषागार कार्यालय में जमा कर सकते है । प्रथम नाम – निर्देशन पत्र
के साथ नाजिर की रसीद की मूल प्रति अथवा चलान की प्रति संलग्न करना एवं नाम – निर्देशन पत्र अधिकतम 04 (चार) सेट में दाखिल करना आवश्यक है, नाम – निर्देशन पत्र स्वयं अभ्यर्थी अथवा उनके प्रस्थापक के द्वारा निर्वाची पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करेंगे ।व्यय की अधिकतम सीमा राशि 95,000,00 / – (पन्चानवे लाख) निर्धारित है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रपत्र A एवं B मूल में जमा करना है।नाम निर्देशन दाखिल करने से कम-से-कम एक दिन पूर्व बैंक खाता खुला होना चाहिए। यह बैंक खाता अभ्यर्थी।का एकल अथवा अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता का संयुक्त खाता होगा। पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान यह ध्यान रखना होगा कि अभ्यर्थी का सभी निर्वाचन व्यय इसी खाता से संचालित होना चाहिए। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों के उम्मीदवार के लिए एक मात्र प्रस्थापक आवश्यक है। मान्यताप्राप्त पंजीकृत राजनैतिक दल एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए दस प्रस्थापक का होना आवश्यक है । तथा नाम – निर्देशन पत्र में तिथि के साथ हस्ताक्षर होना, एवं सभी प्रस्थापकों का नाम 24 – बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक सूची में अंकित होना अनिवार्य है। चारों नाम – निर्देशन पत्रों के लिए प्रतिभूति की राशि एक ही होगी। अभ्यर्थी का 03 माह पूर्व का खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का फोटो (2cm breadth and 2.5cm in height) कुल 06 प्रति नाम – निदंशन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। उक्त फोटो साधारण में होना चाहिए। टोपी / काला चश्मा आदि में नहीं होनी चाहिए ।