बॉम्बे हाई कोर्ट से कंगना रनौत को लगा तगड़ा झटका, मानहानि मामले में नहीं मिली राहत
मुंबई. कंगना रणौत को मानहानि केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेत्री की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत से उत्पन्न मुकदमे पर रोक लगाने की मांग की थी.
रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2020 में जावेद की ओर से दायर मानहानि मामले में कंगना द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया. कंगना ने जावेद अख्तर के खिलाफ एक क्रॉस-शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें जबरन वसूली, आपराधिक साजिश और उनकी गोपनीयता पर हमला करके उनकी निजता को आहत करने का आरोप लगाया था.
रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति प्रकाश नाइक ने आदेश पारित किया और कहा कि कार्यवाही को रोका या क्लब नहीं किया जा सकता क्योंकि कंगना रनौत ने कभी यह तर्क नहीं दिया कि मामले क्रॉस-केस थे, और इसके बावजूद, जावेद अख्तर की शिकायत पहले दर्ज की गई थी. उन्होंने कहा, इस स्तर पर याचिका में मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती. इससे पहले याचिकाकर्ता (कंगना) की ओर से कभी यह तर्क नहीं दिया गया कि दोनों मामले क्रॉस केस हैं.