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    जामताड़ा की सुर्खियां:पुरूष एवं महिला वर्ग के लिए विभिन्न खेल स्पर्धाओं यथा एथलेटिक्स, रिले दौड़, तीरंदाजी, हॉकी एवं फुटबॉल प्रतियोगिता का होगा आयोजन

    News DeskBy News DeskJuly 31, 2023No Comments8 Mins Read
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    जामताड़ा की सुर्खियां:पुरूष एवं महिला वर्ग के लिए विभिन्न खेल स्पर्धाओं यथा एथलेटिक्स, रिले दौड़, तीरंदाजी, हॉकी एवं फुटबॉल प्रतियोगिता का होगा आयोजन

    नारायणपुर प्रखंड के कोल्हार एवं रायडीह, पो0 पबिया क्षेत्राधिकार में फैले तनाव एवं सांप्रदायिक संवेदनशीलता के आलोक में विधि व्यवस्था संधारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के द्वारा अगले आदेश तक के लिए धारा 144 किया गया लागू

    पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार के निदेश के आलोक में खेल निदेशालय एवं जिला खेल कार्यालय, जामताड़ा के सौजन्य में विश्व आदिवासी दिवस (09 अगस्त) के अवसर पर “झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023” 09 एवं 10 अगस्त को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आउटडोर स्टेडियम जामताड़ा में होगा आयोजन

     

    पुरूष एवं महिला वर्ग के लिए विभिन्न खेल स्पर्धाओं यथा एथलेटिक्स, रिले दौड़, तीरंदाजी, हॉकी एवं फुटबॉल प्रतियोगिता का होगा आयोजन

    आज दिनांक 31.07.2023 को जिला खेल कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला क्रीड़ा पदाधिकारी श्री संतोष कुमार की अध्यक्षता में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 के अवसर पर जिले के आउटडोर स्टेडियम में विभिन्न आयोजित होने वाले विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धा के आयोजन को लेकर संबंधित पदाधिकारी एवं विभिन्न खेल संघ के साथ बैठक आयोजित किया गया।

     

    बैठक को संबोधित करते हुए जिला क्रीड़ा पदाधिकारी श्री संतोष कुमार ने बताया कि पर्यटन कला संस्कृति खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार के निदेश के आलोक में खेल निदेशालय एवं जिला खेल कार्यालय, जामताड़ा के सौजन्य में विश्व आदिवासी दिवस (09 अगस्त) के अवसर पर “झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023” 09 एवं 10 अगस्त को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आउटडोर स्टेडियम जामताड़ा में आयोजन किया जाएगा।

     

    जिसमें विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धा यथा पुरूष एवं महिला वर्ग के लिए एथलेटिक्स अंतर्गत 100 मी., 200 मी.,400 मी. दौड़, 4 गुणा 400 मी रिले दौड़, 4 गुणा 100 मी रिले दौड़, तीरंदाजी अन्तर्गत इंडियन राउंड 30 मीटर, 50 मीटर स्पर्धा हॉकी एवं फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा।

     

    जिसमें भाग लेने के लिए नियम एवं अहर्ता के बारे में जिला क्रीड़ा पदाधिकारी ने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इन खेल प्रतियोगिताओं में प्रमुख रूप से अनुसूचित जनजाति वर्ग के जामताड़ा जिले के ओपन (कोई आयु सीमा नहीं) खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। भाग लेने वाले खिलाड़ियों को जाति प्रमाण पत्र,आधार कार्ड ,बैंक अकाउंट के मूल एवं छायाप्रति के साथ जिला खेल कार्यालय, जामताड़ा में दिनांक- 07 अगस्त 2023 अपराह्न 5:00 बजे तक अनिवार्य रूप से निबंधन कराना होगा। *इसके लिए कोई इंट्री फीस नहीं देनी होगी। टीम गेम, रिले रेस हेतु एंट्री प्रत्येक टीम के नाम से होगी।*

     

    जिला क्रीड़ा पदाधिकारी श्री संतोष कुमार ने जिले के सभी खिलाड़ियों विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेने का अपील किया।

    वहीं बताया गया कि फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों की कुल संख्या अलग अलग 16-16 होगी एवं रिले दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 4- 4 होगी। साथ ही बताया गया कि खेल में भाग लेने हेतु प्रयोग में आने वाले जर्सी, बूट, जूता, आदि स्वयं का लाना होगा

    वहीं तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों को स्वयं के द्वारा इंडियन राउंड तीर धनुष लाना अनिवार्य होगा।

    निर्धारित तिथि तक निबंधन नहीं कराने वाले टीमों तथा खिलाड़ियों के नामों पर विचार नहीं किया जायेगा। आयोजन समिति द्वारा सभी खेलों के मैच फिक्सर 08 अगस्त तक जारी कर दिया जायेगा। सभी खेलों के आयोजन सम्बंधित फेडरेशन के नियमानुसार आयोजित किए जाएंगे।

    वहीं जिला क्रीड़ा पदाधिकारी ने इन खेलों में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ियों को विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में पुरूष एवं महिला के लिए अलग अलग राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी।

    जिसमें *फुटबॉल* के लिए विजेता टीम को 21000, उपविजेता को 15000 एवं तृतीय स्थान लाने वाले को 11000 की राशि दी जाएगी।

    इसी प्रकार *एथलेटिक्स* में पुरूष एवं महिला के लिए प्रति स्पर्धा अलग अलग राशि प्रथम स्थान को 5000, द्वितीय स्थान को 3000 एवं तृतीय स्थान को 2000 की राशि दी जाएगी।

    वहीं *हॉकी* के किए पुरूष एवं महिला के लिए अलग अलग राशि में विजेता टीम को 21000, उपविजेता टीम को 15000 एवं
    तृतीय स्थान को 11000 की राशि दी जाएगी।

    इसी प्रकार *तीरंदाजी* के लिए
    पुरूष एवं महिला के लिए प्रति स्पर्धा अलग अलग राशि में प्रथम स्थान को 5000, द्वितीय स्थान को 3000 एवं
    तृतीय स्थान को 2000 की राशि प्रदान की जाएगी।

    वहीं जिला क्रीड़ा पदाधिकारी ने बताया कि विशेष जानकारी हेतु जिला खेल कार्यालय जामताड़ा में संपर्क कर सकते हैं।

    इस मौके पर विभिन्न खेल संघ के पदाधिकारी कर्मी सहित अन्य संबंधित उपस्थित रहे

     

     

    ◼️ नारायणपुर प्रखंड के कोल्हार एवं रायडीह, पो0 पबिया क्षेत्राधिकार में फैले तनाव एवं सांप्रदायिक संवेदनशीलता के आलोक में विधि व्यवस्था संधारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी जामताड़ा के द्वारा अगले आदेश तक के लिए धारा 144 किया गया लागू

    आज दिनांक 31.07.2023 को नारायणपुर प्रखण्ड के ग्राम कोल्हार एवं रायडीह, पो०- पबिया, थाना- नारायणपुर में उत्पन्न तनाव की घटित घटना के आलोक में साम्प्रदायिक संवेदनशीलता के बढ़ने की प्रबल संभावना संबंधी प्राप्त आमसूचना तथा पूर्वाभाष के आलोक में पर्याप्त कारणों के दृष्टिगत, जिला में कानून एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु तत्कालिक कार्रवाई को दृष्टिगत रखते हुए समयाभाव के कारण विपक्ष को सुनने का अवसर न प्रदान करते हुए *दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री संजय पाण्डेय, अनुमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के द्वारा जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखण्ड के कोल्हार एवं रायडीह ग्राम क्षेत्राधिकार में दिनांक 31.07.2023 से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा लागू किया गया है।*

    जारी निषेधाज्ञा के अनुसार

    1. सभी प्रकार के जुलूस धरणा प्रदर्शन आदि प्रतिबंधित रहेगा।

    2. कोई भी संगठन अथवा उसके समर्थक द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जायेगा जिससे कि विभिन्न जातियों, धार्मिक एवं भाषायी समुदायों के बीच मतभेद बढ़ने या तनाव उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

    3. किसी भी संगठन या उसके समर्थक द्वारा भवन स्वामी के लिखित अनुमति के बिना किसी भूखण्ड या दीवार का उपयोग ऐसे पोस्टर, हैण्डबिल, होर्डिंग
    या कट आउट आदि न तो लगायेगा और न ही बाँटेगा जिससे किसी वर्ग विशेष में उत्तेजना फैले या आपत्ति हो।

    4. कोई व्यक्ति धर्म/ समुदाय/ जाति भाषा के आधार पर साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित करने का प्रचार अथवा अपील नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।

    5. किसी सार्वजनिक स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा तथा कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तित्वों के समूह के साथ सम्मिलित नही होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरुद्ध गतिविधि में भाग लेना हो।

    6. कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा संगठन ऐसा किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, चक्का जाम, सभा, जुलूस का कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे।

    7. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- आग्नेयास्त्र, बन्दूक, रायफल, पिस्तौल, रिवाल्वर, तलवार, कटार गुप्ती, चाकू, त्रिशूल, चिमटा, हथगोला, तेजाब आदि लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसायेगा अथवा प्रोत्साहित करेगा।

    8. कोई व्यक्ति अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही अफवाह फैलाने के लिए किसी को प्रोत्साहित करेगा इसके अधीन सोशल मीडिया पर टिप्णी करना अथवा संदेश शेयर किया जाना भी सम्मिलित है। सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास अथवा किसी धर्म के संबंध मं आपत्तिजनक टिप्पणी सर्वथा वर्जित रहेगा।

    9. सभी सोशल मीडिया/ वाटसअप ग्रुप के एडमिन यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक/ साम्प्रदायिक टिप्पणी ग्रुप मे न हो, आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी आदि की स्थिति में इसकी सूचना अविलम्ब विर्निदष्ट समय के अधीन डायल 100 या जिला कन्ट्रोल रूम दूरभाष संख्या 9835676290 पर या संबंधित थाना प्रभारी को देना सुनिश्चित करेंगे ऐसा नहीं करने पर वह भी विधि कार्यावाही के भागी होंगे।

    10. कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर या धार्मिक स्थल पर सड़क या मकान के छत पर ईंट पत्थर का ढेर, बोतल, शीशा या काँच के टुकड़े इत्यादि एकत्रित नहीं करेगा और ना ही ऐसा करने के लिए किसी अन्य को उकसायेंगे अथवा ना ही प्रोत्साहित करेंगे।

    11. यह आदेश त्यौहारों या धार्मिक अनुष्ठानों के सम्पादन तथा वैवाहिक जुलूसों या शव यात्राओं पर लागू नहीं होगा परंतु ध्वनि विस्तारक यन्त्रों पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू होगा।

    12. कोई भी व्यक्ति अधोहस्ताक्षरी के पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यन्त्र या प्रयोग नहीं करेगा और न ऐसा करने के लिए किसी अन्य को उकसायेंगे अथवा प्रोत्साहित करेंगे।

    यदि कोई व्यक्ति इस आदेश के संबंध में कोई आवेदन करनी चाहे या छूट अथवा शिथिलता चाहें तो उसे अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरांत प्रार्थना पत्र के संबंध में समुचित आदेश पारित किये जा सकेंगे। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन करना की भा०द०स० की अन्य प्रासंगिक धाराओं के साथ भा०द०स० की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होंगे। यह आदेश दिनांक 31.07.2023 से अगले आदेश तक पूरे नारायणपुर प्रखण्ड के कोल्हार एवं रायडीह ग्राम क्षेत्राधिकार में प्रभावी रहेगा। उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन किये जाने पर भा0द0वि० की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। चूँकि नोटिस सभी संबंधित को व्यक्तिगत रूप से तामिला करना संभव नहीं है। इसके लिए आदेश को एकतरफा ( Ex-Party) पारित किया गया है।

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