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    Home » असम सरकार का सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का फैसला
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    असम सरकार का सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का फैसला

    Devanand SinghBy Devanand SinghJuly 22, 2023No Comments2 Mins Read
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    असम सरकार का सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का फैसला
    गुवाहाटी. असम सरकार इस साल 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम की पॉलीथीन टेरेफ्थेलेट से बनी पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगी. असम सरकार ने इस साल 2 अक्टूबर से राज्य में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की भी घोषणा की है. असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में शुक्रवार को गुवाहाटी के जनता भवन में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक के बाद सीएम सरमा ने मीडिया को मंत्रिमंडल के सभी फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

     

     

    सीएम सरमा ने कहा कि ‘राज्य कैबिनेट ने 1 लीटर से कम मात्रा वाली पीईटी से बनी पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार राज्य में सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने को मंजूरी दे दी है और यह प्रतिबंध इस साल 2 अक्टूबर से 3 महीने की संक्रमण अवधि के साथ प्रभावी होगा.’ असम के सीएम सरमा ने कहा कि ‘राज्य सरकार अगले साल 2 अक्टूबर से 2 लीटर से कम मात्रा वाली पीईटी से बनी पीने के पानी की बोतलों के उत्पादन और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाएगी.’

     

     

     

    असम के मुख्यमंत्री सरमा ने यह भी कहा कि बाढ़ मुक्त असम की कल्पना करते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने 2097 करोड़ रुपये की लागत से एडीबी से सहायता हासिल ‘जलवायु लचीला ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना’ के चरण I के लिए समेकित प्रशासन की मंजूरी दे दी है. असम की बाढ़ और नदी कटाव प्रबंधन एजेंसी के जरिये इस काम को पूरा किया जाएगा. डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस ‘परियोजना के तहत तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, मोरीगांव, कामरूप और गोलपारा जिलों में संवेदनशील इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी के मुख्य प्रवाह में एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन गतिविधियां शुरू की जाएंगी. कुल 72.7 किमी कटावरोधी कार्य और 3.27 किमी तटबंध कार्य पर विचार किया गया है.’

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