आधार-पैन लिंक न कराने वालों की बढ़ी मुश्किल, 1 हजार रुपये देकर भी नहीं भर सकेंगे आईटीआर, अब यह करना होगा
नई दिल्ली. पैन को आधार से जोडऩे की डेडलाइन खत्म हो चुकी है. कई बार अपील करने और चेतावनी देने के बावजूद लाखों लोगों ने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है. आयकर विभाग ने भी अब तय कर लिया कि डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे. ऐसे में जिन लोगों ने 30 जून तक यह काम पूरा नहीं किया है, उन्हें अब 1000 रुपये पेनाल्टी देकर इसे लिंक कराना होगा. लेकिन, सबसे बड़ा नुकसान ये हो गया है कि ऐसे लोग 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकेंगे.
दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर साफ कह दिया है कि अगर कोई तय डेडलाइन तक अपना पैन-आधार लिंक नहीं कराता है तो 1 जुलाई, 2023 से उसका पैन बेकार हो जाएगा. ऐसा कोई भी काम जिसमें पैन की जरूरत होती है, बिना उसे दोबारा एक्टिव कराए नहीं किया जा सकेगा. अब दो करदाता अपना पैन दोबारा एक्टिव कराना चाहते हैं, उन्हें 1000 रुपये की फीस भरने के बाद ही इसका मौका मिलेगा. पैन ऑपरेटिव तभी होगा, जब उसे आधार से जोड़ा जाएगा. लेकिन, दिक्कत यहीं पर आती है कि 1000 रुपये पेनाल्टी देने के बाद भी करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मौका नहीं मिल सकेगा.
क्यों बढ़ी टैक्सपेयर्स की चिंता
इनकम टैक्स विभाग ने अपने नोटिफिकेशन में साफ कहा है कि जो पैन धारक 1000 रुपये की पेनाल्टी देकर अपना कार्ड दोबारा ऑपरेटिव कराना चाहते हैं, उन्हें फीस जमा करने के बाद भी 30 दिन का इंतजार करना पड़ेगा. इस दौरान वे अपने पैन का इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे. बस इसी फैसले ने टैक्सपेयर्स की नींद उड़ा रखी है. जिन्हें अपना आईटीआर भरना है और पैन-आधार लिंक नहीं है, उनके लिए इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी दूभर हो जाएगा.
यह है पूरी प्रक्रिया
इनकम टैक्स विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक, इनऑपरेटिव हो चुके पैन कार्ड को दोबारा एक्टिव करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा. इसके लिए सबसे पहले तो 1000 रुपये की पेनाल्टी भरनी होगी और रिसीप्ट मिलने के बाद इसे पैन और आधार को लिंक करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा. इसके बाद 30 दिन का वेट करना होगा और फिर आपका पैन दोबारा ऑपरेटिव हो जाएगा.