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    Home » पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ SC में राज्य चुनाव आयोग, HC के फैसले को चुनौती
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    पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ SC में राज्य चुनाव आयोग, HC के फैसले को चुनौती

    Devanand SinghBy Devanand SinghJune 17, 2023No Comments2 Mins Read
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    पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य में हिंसा के चलते ये आदेश दिया था जिसे चुनौती दी गई है।पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। दरअसल, हाल ही में हाई कोर्ट ने राज्य में हिंसा को देखते हुए यह फैसला दिया था।
    राज्यपाल ने चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को बुलाया
    इस बीच राज्य के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को पंचायत चुनाव संबंधी मुद्दों पर चर्चा के लिए आज दोपहर 2 बजे राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बुलाया है। राज्य में हो रही हिंसा की घटनाओं पर कदम उठाने के लिए चुनाव आयुक्त को बुलाया गया है।

     

     

     

    ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका
    इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका में हाई कोर्ट द्वारा राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी।

     

     

     

     

    कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया था ये आदेश
    हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आदेश देते हुए कहा था कि पंचायत चुनाव के लिए अब सिर्फ सात जिलों के संवेदनशील इलाकों में ही नहीं, बल्कि पूरे बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम व न्यायाधीश हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सरकार को अगले 48 घंटों के अंदर केंद्र के पास इसके लिए आवेदन करने को कहा था।

    इससे पहले अदालत ने अपने एक आदेश में बंगाल के सिर्फ सात जिलों उत्तर व दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर, हुगली, मुर्शिदाबाद, वीरभूम व जलपाईगुड़ी के संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती करने को कहा था।

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