कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर राहत देने के उद्देश्य से बिजली विभाग की ओर से चलाए जा रहे वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) से लोग हो रहे लाभान्वित
कृषि व घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल पर राहत देने के उद्देश्य से बिजली विभाग की ओर से चलाए जा रहे योजना वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) से आमलोगों को बड़ी राहत मिल रही है। इस योजना के तहत जामताड़ा जिले के 314 लाभुकों को इसका लाभ मिल चुका है, जिसमें योजना के तहत कुल 11 लाख 90 हजार 324 रुपए का लाभ मिला। इससे लाभुकों में बड़ा ही उत्साह देखा जा रहा है। जहां एक ओर उपभोक्ताओं को बिजली बिल की समस्या से निजात मिल रहा है, वहीं विभाग की भी कठिनाइयों का समाधान हो रहा है।
वहीं योजना के बेहतर कार्यान्वयन को लेकर उपायुक्त, जामताड़ा श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज (भा०प्र०से०) के निर्देश पर बिजली विभाग द्वारा जागरूकता रथ के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है, वहीं सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, जामताड़ा के द्वारा भी जिले के सभी प्रखंडों, निकायों एवं जिला मुख्यालय के विभिन्न स्थानों में फ्लैक्स/बैनर के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया है।
जागरूकता रथ के माध्यम से जिले के विभिन्न प्रखंडों के लोगों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के संबंध में जागरूक किया जाना एवं योजना के लाभ लेने हेतु प्रेरित करना ही योजना का उद्देश्य है।
*क्या है वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम*
वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बकाये बिल का ब्याज यानी डीपीएस को माफ किया जायेगा। ब्याज राशि माफी के उपरांत लंबित बिजली बिल की राशि अधिकतम 5 किस्तों में कोई भी ग्रामीण उपभोक्ता जमा करा सकता है। अगर कोई उपभोक्ता एक ही बार में इसका भुगतान करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। इसके साथ ही कृषि कनेक्शन के बकाया राशि करने पर भी ब्याज में छूट प्रदान किया जायेगा।
*उपायुक्त ने जिलेवासियों से किया अपील, अधिक से अधिक योजना का लाभ लें*
वहीं इस योजना को लेकर उपायुक्त श्री फ़ैज़ अक अहमद मुमताज ने आमजनों से इस योजना का लाभ लेने की अपील किया। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून तक आमजन विद्युत उपभोक्ता जाकर अपना बिजली बिल जमा करने के साथ ही अपना डिले पेमेंट सरचार्ज माफ करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाएं।
*किन्हें मिलेगा योजना का लाभ*
कार्यपालक अभियंता ने कहा कि इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2022 तक के बिल में ब्याज की माफी अधिकतम 5 किस्तों में की जायेगी। उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण श्रेणी अंतर्गत 5 KW तक कृषि/सिंचाई (IAS-I निजी) श्रेणी के उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाएगा, साथ ही कृषि, सिंचाई बकायेदार लीगल नोटिस वाले उपभोक्ता भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं।
*कब तक योजना है लागू*
कार्यपालक अभियंता ने बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक लागू है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने वैध बिजली मीटर से 100 यूनिट से भी कम खपत किया है तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा।

