आज नगर भवन, दुलाडीह में क़ृषि निदेशालय झारखण्ड, जिला क़ृषि कार्यालय, जामताड़ा एवं जी०टी०भारत के संयुक्त पहल पर जिले के किसानों, एस०एच०जी, फेडरेशन एवं एफ०पी०सी के प्रतिनिधियों के बीच ‘कृषि अवसंरचना कोष’ विषय पर जागरुकता/ कार्यशाला का हुआ आयोजन
आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ उप विकास आयुक्त श्री अनिलसन लकड़ा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया
आज दिनांक 19 मई 2023 को स्थानीय नगर भवन परिसर, दुलाडीह, जामताड़ा में क़ृषि निदेशालय झारखण्ड सरकार, रांची, जिला क़ृषि कार्यालय, जामताड़ा एवं जी०टी०भारत के संयुक्त पहल पर जिले के किसानों, एस०एच०जी, फेडरेशन एवं एफ०पी०सी के प्रतिनिधियों के साथ *’कृषि अवसंरचना कोष’* विषयक जागरुकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का शुभारम्भ उप विकास आयुक्त श्री अनिलसन लकड़ा, जिला कृषि पदाधिकारी श्री रंजीत मंडल, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी श्री रिजवान अंसारी, LDM श्री आर के बैठा, डी०डी०एम० नाबार्ड, निदेशक – जी०टी०भारत सहित अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्जवलित कर किया।
*कार्यशाला को संबोधित करते हुए बोले उप विकास आयुक्त – जिले के किसान बंधु, क़ृषि व्यवसाय से जुड़े एवं स्वयं सहायता समूह भी इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लें*
उप विकास आयुक्त ने पूरे जमताड़ा जिले के किसानों तथा क़ृषि से संबंधित व्यवसाय से जुड़े लोगों एवं स्वयं सहायता समूहों को भी इस योजना का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस योजना का व्यापक जागरुकता अभियान चलाकर जिले के सभी प्रमुख कृषि उद्यमियों तथा कृषि कार्य से जुड़े लोगों को लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा जिले के अधिक से अधिक किसानों को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उप विकास आयुक्त ने उद्यमियों को कोल्ड स्टोरेज लगाने और खाद्य प्रसंस्करण आदि इकाईओं को लगाने का आह्वान किया।
उप विकास आयुक्त ने बताया कि कृषि अवसंरचना कोष के जरिए किसानों और कृषि क्षेत्र के उद्यमियों के लिए एक लाख करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है, जिसमें झारखंड को 1445 करोड़ रुपये का आबंटन हुआ है। किसानों को अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से जोड़कर ए आई एफ योजना से लाभ लेने की भी कोशिश करनी चाहिए जिससे वे अधिक लाभ ले सकेंगे।
क़ृषि निदेशालय, झारखण्ड सरकार रांची से विशेष रूप से आये परियोजना प्रबंधन इकाई ने क़ृषि विभाग की ओर से संचालित क़ृषि अवसंरचना कोष तथा झारखण्ड राज्य क़ृषि ऋण माफ़ी योजना के बारे में किसानों तथा पदाधिकारियों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी और कहा कि क़ृषि अवसरचना कोष योजना का लाभ लेने में जामताड़ा जिला झारखण्ड में नंबर वन हो सकता है। अभी तक जिले के कई किसानों ने योजना का लाभ लेकर अपना बिज़नस शुरू कर दिया है। किसानों तथा किसान प्रतिनिधियों ने आगे भी जिले को पहले स्थान पर ही रखने की बात कही।
कार्यशाला के परियोजना प्रबंधन ईकाई ने किसानों को बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें अपना सिविल स्कोर ठीक करना होगा ताकि उनको बड़ा लोन मिल सके और गरीब किसान भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े चीज करने की सोच रखे और उसके लिए मेहनत कर आगे बढ़ें। आजीविका का स्रोत बढ़ाने के लिए कार्य करें।
*कैसे लें इस योजना का लाभ:*
इस योजना का लाभ लेने www.agriinfra.doc.gov.in पर लॉगिन कर आवेदन किया जा सकता है। केन्द्र सरकार की ओर से किसानों के ऋण खाते में सीधे सब्सिडी दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया सरल है। परियोजना प्रबंधन ईकाई कृषि निदेशालय से आए प्रतिनिधियों ने प्रेजेंटेशन के जरिए किसानों को बताया कि आवेदन कैसे करना है और परियोजना का कैसे लाभ लेना है। किसानों ने योजना को समझकर आवेदन करने का निर्णय लिया। पीएमयू से आवेदन करने, ऋण दिलवाने में पूरा सहयोग देने की बात कही गयी। विश्वस्तरीय संगठन ग्रांट थोर्नटॉन भारत की ओर से झारखंड में परियोजना प्रबंधन ईकाई का संचालन कृषि निदेशालय में किया जा रहा है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की योजना संबंधी जानकारी दी। पीएमयू टीम ने प्रेजेंटेशन के माधयम से प्रस्तुत किया।
*क्या है कृषि अवसंरचना कोष*
केंद्र सरकार की ओर से ‘कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की 2020 में की गई थी। यह फंड फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचा प्रबंधन एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मध्यम व दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करती है।
*कृषि अवसंरचना निधि (AIF) की विशेषताएं :*
1.किसानों को सीधे उपभोक्ताओं के बड़े आधार पर बेचने की अनुमति देने के लिए बेहतर विपणन बुनियादी ढांचे और इसलिए, किसानों के लिए मूल्य प्राप्ति में वृद्धि।
2.वित्तीय सुविधा के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक की सीमा तक वार्षिक 3% की ब्याज छूट होगी।
3.यह ब्याज छूट अधिकतम 7 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा।
4. 2 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के मामले में, ब्याज छूट 2 करोड़ रुपए तक सीमित होगी। कुल वित्त पोषण सुविधा में से निजी उद्यमियों को दिए जाने वाले वित्त पोषण की सीमा और
प्रतिशत राष्ट्रीय निगरानी समिति द्वारा तय की जा सकती है।
5.सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE) योजना के तहत इस वित्तपोषण सुविधा से पात्र उधारकर्ताओं के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए उपलब्ध होगा।
*निम्नलिखित पात्र लाभार्थी हैं जो योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:*
1.प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)।
2.विपणन सहकारी समितियाँ।
3.किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)।
4.किसान।
5.स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
6.संयुक्त देयता समूह (जेएलजी)।
7.बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ।
8.कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप।
9.केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं।
*योजना का लाभ लेने हेतु वेबसाइट https://agriinfra.dac.gov.in/ पर आवेदन करें