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    Home » जिले में कहीं भी अगर बाल विवाह हो रहा हो तो उसकी सूचना 1098 पर दें
    Breaking News जामताड़ा झारखंड

    जिले में कहीं भी अगर बाल विवाह हो रहा हो तो उसकी सूचना 1098 पर दें

    Nijam KhanBy Nijam KhanFebruary 28, 2023No Comments4 Mins Read
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    एसजीएसवाई सभागार में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर जिला स्तरीय एक दिवसीय जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ संपन्न

    मिलकर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही बाल बाल विवाह में कमी आएगी – जिप अध्यक्षा

    बाल विवाह को रोकने की जिम्मेवारी सिर्फ प्रशासन की न होकर, बल्कि पूरे समाज की है, आप लोग भी इस दायित्व को समझें

    जिले में कहीं भी अगर बाल विवाह हो रहा हो तो उसकी सूचना 1098 पर दें

    पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चियों को बाल विवाह के दलदल में ना धकेलें अभिभावक

    आज दिनांक 28.02.2023 को समाहरणालय स्थित एसजीएसवाई सभागार में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम पर जिला स्तरीय एक दिवसीय जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

    कार्यक्रम का शुभारंभ जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती राधारानी सोरेन, उपाध्यक्षा श्रीमति फूल कुमारी देवी, जिला योजना पदाधिकारी श्री पंकज कुमार तिवारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी श्री संतोष कुमार एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमति सविता कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया गया।

    *बाल विवाह एक अभिशाप है, इस कुरीति को खत्म करने के लिए मिलकर प्रयास करने की है आवश्यकता*

    कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती राधारानी सोरेन ने कहा कि निश्चित तौर पर बाल मानव जाति के लिए एक अभिशाप है जो कहीं न कहीं समाज में देखने को मिल ही जाता है। सबसे दुखद यह है आज के पढ़े लिखे समाज में भी यह प्रथा अपना स्थान बनाए हुए है। जो बच्चियां अभी खुद को भी अच्छे से नहीं समझते, जिन्हें जिन्दगी की कड़वी सच्चाईयों का कोई ज्ञान नहीं, जिनकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की होती है उन्हें बाल विवाह के बंधन में बांधकर क्यों उनका जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। इस कुरीति का उन्मूलन किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे, अगर प्रशासन और समाजिक स्तर पर जनप्रतिनिधिगण एवं बुद्धिजीवी लोग मिलकर कर प्रयास करेंगे एवं लोगों को इसके दुष्परिणाम के बारे में बताएंगे तो निश्चित ही इसमें कमी आएगी।

    *शादी सही उम्र में ही होनी चाहिए*

    वहीं जिप उपाध्यक्षा श्रीमति फूल कुमारी देवी ने भी अपने संबोधन में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण आदि को बताया कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, इसके लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रयत्न करना जरूरी है। बेटे बेटियों को उनके खेलने कूदने के उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। शादी के लिए सरकार द्वारा तय किए गए उम्र सीमा में ही शादी हो l

    *बाल विवाह में जामताड़ा का पहले स्थान पर होना बहुत ही शर्मनाक है, इसे रोकने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है – डीएसडब्ल्यूओ*

    वहीं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमति सविता कुमारी ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की जानकारी देते हुए बताया कि पूरे राज्य में जामताड़ा बाल विवाह में पहले पायदान पर है जो सभी के लिए शर्मनाक है, एक तरफ हम सुशिक्षित, सभ्य और आधुनिक होने का दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ बाल विवाह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गौण समर्थन भी करते हैं। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधिगण से अपील किया कि समाज में आपका सर्वोच्च स्थान है, अगर आप लोग इसमें अपना थोड़ा सा योगदान देंगे तो निश्चित रूप से इस कुरीति को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह के फलस्वरूप ही कई क्रियान्वित योजनाओं में हम लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं क्योंकि लड़की की उम्र आधार कार्ड में 18 नहीं रहती है जिसके वजह से उन्हें योजना का शत प्रतिशत आच्छादन प्रभावित हो जाता है।

    *बाल विवाह पर आधरित दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म*

    *पीपीटी के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर दिया गया जानकारी*

    पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से लोगों को बाल विवाह पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई जिसमे बताया गया की कैसे एक बच्ची की शादी कम उम्र में हो जाती है और उसे तरह तरह के कष्ट सहने पड़ते है, कुपोषण का शिकार हो जाती है, और बहुत मुश्किल से वह उस चक्र से निकलकर सभी के लिए प्रेरणास्त्रोत बनती है एवं उसके गांव में बाल विवाह नहीं होता है।

    वहीं इस दौरान तकनीकी एक्सपर्ट के द्वारा पीपीटी के माध्यम से बताया गया कि बाल विवाह एक संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है, इसके लिए अधिकतम 2 वर्ष की सजा हो सकती है और इस कानून के तहत प्रशासन सूचना के आधार पर अथवा स्वतः भी संज्ञान ले सकता है एवं कार्रवाई कर सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि बाल विवाह को रोकने के लिए डीसीपीओ, सीडब्ल्यूसी, जेजेबी तीनों कार्य कर रहा है।

    उन्होंने इसकी सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 1098 के बारे में जानकारी दी एवं बताया कि इसमें सूचना देने वाले का नाम गुप्त रहता है। और सूचना मिलने पर आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही इस दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

    *इनकी रही उपस्थिति*

    इस मौके पर उपरोक्त के अलावा डीसीपीओ श्रीमति अंजू पोद्दार, सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष एवं सदस्य विभिन्न पंचायतों के मुखिया आदि अन्य उपस्थित रहे।

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